हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अब पहननी होगी ड्रेस, महिलाओं की स्कर्ट और शॉर्ट्स पर बैन
चंडीगढ़ :- हरियाणा की सरकार द्वारा Hospital में भी जल्द ही कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जाएगा. अब से सरकारी अस्पतालों में महिलाएं स्कर्ट और जींस टॉप में अस्पताल नहीं आ सकती हैं. यह नया ड्रेस कोड सरकार द्वारा टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, माली फील्ड वर्कर आदि पर लागू किया गया है. जो भी व्यक्ति सरकार द्वारा लागू की गई Dress Code की अवहेलना करेगा, उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और साथ ही साथ दोषी को उस दिन के लिए अनुपस्थित माना जाएगा. अब से अस्पताल में किसी भी तरह की Jeans, स्कर्ट, शॉर्ट्स और प्लाजो भी Dress का हिस्सा नहीं होंगे.
सरकार द्वारा बनाया गया अस्पताल कर्मचारियों के लिए नया नियम
सरकार द्वारा Hospital में यह नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत बताया गया है कि Duty के समय महिलाओं के छोटे कपड़े पहनना, अपने नाखूनों को बढ़ाना, ज्यादा मेकअप करना, व भारी गहने पहनना सब बंद कर दिया गया है. हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है और कहा है कि कपड़ों की फिटिंग सही होनी चाहिए. कपड़े ना ही ज्यादा तंग होने चाहिए और ना ही ज्यादा ढीले ढाले होने चाहिए. पुरुषों के बालों को लेकर भी नियम बनाया गया है. पुरुषों के बाल भी शर्ट के कॉलर से ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए और साथ ही साथ ड्यूटी करते समय सभी कर्मचारियों को अपने नाम की नेमप्लेट पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है.
महिला कर्मचारी नहीं पहन सकती जींस, स्कर्ट और टॉप
हरियाणा सरकार द्वारा अस्पताल कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड का नया रूल बनाया गया है. जो भी कर्मचारी इस रूल को फॉलो नहीं करता है तो, उस पर कार्यवाही की जाएगी और उसे उस दिन के लिए अनुपस्थित माना जाएगा. अब से कर्मचारी महिला काम के समय जींस, स्कर्ट, टॉप यह सब नहीं पहन सकती है और ना ही अपने नाखून को बढ़ा सकती है. पुरुष कर्मचारियों के लिए भी बालों को लेकर नियम बनाया गया है.