हरियाणा रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों की बल्ले- बल्ले, अब इस डॉक्यूमेंट के दिखाने पर किराए में मिलेगी आधी छूट
चंडीगढ़ :- एक अप्रैल से 60 साल से अधिक आयु की महिलाओं को बस पास बनवाने की जरूरत नहीं है वो पहचान पत्र दिखाकर ही किराए में छूट पा सकती हैं. 65 वर्ष से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बस किराए में छूट पाने के लिए पहचान पत्र मान्य होगा.
एक अप्रैल से बुजुर्गों को मिलेगा आधा किराया देने का लाभ
अब तो सरकार की नई योजना के तहत एक अप्रैल से 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों का आधा किराया माफ कर दिया जायेगा. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 60 साल से 65 साल तक की आयु वालों को बस पास बनवाना अनिवार्य है. यात्रा के दौरान यह बस पास दिखाने पर ही किराए में छूट मिला करेगी.
अब महिलाओं और बुजुर्गों को बस पास बनवाने की ज़रूरत नहीं
आपको बता दें जो बुजुर्ग 65 साल से ऊपर की आयु के है और इस सुविधा का लाभ पहले से ही ले रहे हैं उन्हें इस नई Scheme का हिस्सा बनने की आवश्यकता नही है. वो अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं या फिर पहचान पत्र भी उनके लिए मान्य होगा और महिलाओं को कोई परेशानी न उठानी पड़े इसलिए उन्हें यह पास बनवाने की भी जरूरत नहीं है.
हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर और बुजुर्गों के बीच की बहस बाजी होगी बंद
पहले जो नियम था उसके तहत 65 साल की उमर के बुजुर्गों और 60 साल की महिलाओं को आधे किराए की छूट दी जा रही थी लेकिन अब एक अप्रैल से नई योजना के तहत जो भी 60 साल से अधिक आयु के होंगे उन्हें किराए में छूट मिला करेगी. जो लोग पहले से इस सुविधा का लाभ उठा रहे थे उनके लिए जारी किए गए निर्देश अभी स्पष्ट नहीं थे जिसके कारण Conductor और बुजुर्गों के बीच विवाद और बहसबाजी होनी शुरू हो गई.
आधार कार्ड और पहचान पत्र होगा मान्य
टिकट लेते वक्त जब बुजुर्ग अपना आधार कार्ड व पहचान पत्र Conductor को दिखाते तो वो उन्हें पास बनवाने की हिदायत देने लगते. वो उन्हें बोलते कि अब ये पास मान्य नही है. बुजुर्ग अपना Age Factor बताते हुए उन्हें अपनी मजबूरी जताते और उन्हें आधार कार्ड व पहचान पत्र ही देखने के लिए निवेदन करते. ऐसा ही सब महिलाओं के साथ भी होने लगा. बुजर्गों को परेशानी उठानी पड़ती थी जबकि महिलाओं के सदर्भ में ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं हुआ था.
रोडवेज विभाग ने यह निर्देश किए स्पष्ट
60 साल की उमर की जो सुविधा है वो पहले ही महिलाओं को दी जा चुकी थी. महिलाओं व बुजुर्गों के साथ रोज बढ़ते हुए वाद विवाद को खत्म करने के लिए रोडवेज विभाग के द्वारा जारी किए निर्देश को आखिरकार Clear कर ही दिया जिसके तहत निर्देश में बताया गया कि जो नए लाभार्थी हैं जिनकी उम्र 60 से 65 तक की है उनके लिए पास बनवाना अनिवार्य है. यह निर्देश भी केवल पुरुषों के लिए हैं. महिलाओं के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं है. 60 साल से अधिक वाली उमर की महिलाओं को पास बनवाना जरूरी नहीं है. 65 साल से अधिक की उमर वाले पुरुषों को भी पास की आवश्यकता नहीं है.
पहचान पत्र दिखाकर ले पाएंगे किराए में छूट
ये निर्देश जारी करके रोडवेज ने सभी डिपो को आदेश कर दिए हैं. यह खबर (मुख्य निरीक्षक) राजबीर जनौला जो रोडवेज गुरुग्राम में नियुक्त हैं उनके द्वारा दी गई कि कोई भी पुरुष जो 65 से ऊपर हैं और महिला जो 60 से ऊपर हैं उन्हें पास की आवश्यकता नहीं है वो केवल अपना पहचान पत्र दिखाकर किराए में छूट प्राप्त कर सकते हैं.
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