Credit Card: अब इस कारण से 20 फीसदी तक महंगा होगा क्रेडिट कार्ड का बिल, 1 जुलाई से हो जाये तैयार
नई दिल्ली :- Credit Card Use करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. यदि आप भी दैनिक गतिविधि के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको नए नियमों के अनुसार Tax Pay करना होगा. इस नए नियम के अनुसार क्रेडिट कार्ड से भुगतान को पहले से अधिक महंगा कर दिया गया है. अब आपको विदेश में Credit Card से भुगतान करने पर टैक्स देना होगा. यह Tax कार्ड के बिल में ही शामिल होगा.
Credit Card पेमेंट पर 20% टैक्स
अब यदि आप विदेशी यात्रा के दौरान Credit Card से भुगतान करते हैं तो आपको 20% का अतिरिक्त टैक्स देना होगा. इसे RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अरे मिलाया जाएगा. इस प्रकार क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर टैक्स लगाने का उद्देश्य खर्चों के ऐसे Sources को Tax संग्रह के दायरे में लाना है.अब केवल Education तथा Medical को छोड़कर सभी प्रकार के खर्चों पर 20% TCS ( Tax Collector At Source ) लगाया जाएगा. यह नया नियम 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा.
अब खरीदारी पड़ेगी महंगी
केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए इन नियमों के कारण अब विदेश में खरीदारी करने का खर्च बढ़ जाएगा. उदाहरण के लिए मान लीजिए अपने Chips का एक पैकेट खरीदा, जिसकी कीमत एक यूरो है. यदि आप Credit Card Swipe करके इसकी Payment करेंगे तो आपको 18 रूपये का अतिरिक्त शुल्क TCS देना पड़ेगा. इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंबेडमेंट रूल 2023 को नोटिफाई करते हुए कहा है कि एलआरएस में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशों में खर्च को शामिल किया जाएगा. LRS के अंतर्गत एक व्यक्ति वित्त वर्ष में बिना RBI की Permission के अधिकतम 2.5 लाख डॉलर विदेश भेज सकता है. आपको बता दें कि 2.5 लाख डॉलर से अधिक के विदेशी मुद्रा प्रशिक्षण के लिए रिजर्व बैंक की Permission लेना अनिवार्य होता है .