Government Scheme: अब घर में लड़के पैदा होने पर भी मिलेंगे पांच हजार, जाने कैसे उठा सकते है लाभ
चंडीगढ़, Government Scheme :- प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ नियमों में बदलाव किया है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कामगार महिलाओं को सुविधा प्रदान की जा सके. अब यदि हरियाणा में कामगार महिलाओं की दूसरी संतान लड़का होती है तो भी उन्हें प्रदेश सरकार की योजना के तहत पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता (Financial Help) दी जाएगी.
चलाई गई है मातृत्व सहायता योजना
महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि गर्भावस्था में मजदूरी के दौरान नुकसान की भरपाई व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना क्रियान्वित की गई है. इस योजना के तहत बीते वर्ष 8 March के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति की वो महिलाएं जिन्होंने दूसरी संतान के रूप में लड़के को जन्म दिया है इस योजना का लाभ उठा सकेंगी.
सालाना पारिवारिक आय होनी चाहिए 8 लाख से कम
महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से Order जारी कर दिए गए हैं. अब 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग महिलाओं सहित मनरेगा जॉब कार्ड, ई श्रम कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य होंगी. उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित महिला के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए. इस योजना के लिए आधार कार्ड Compulsory है.
दो किस्तों में दी जाएगी सहायता राशि
उन्होंने बताया किवो महिलाएं जो केंद्र या राज्य सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक उपक्रमों में तैनात है वह योजना के लिए लाभार्थी नहीं होंगी. सहायता राशि लेने के लिए गर्भावस्था के Registration के बाद कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच के साथ ही बच्चे का पंजीकरण और उसे बीसीजी, ओपीवी, डीपीठी और हेपेटाइटिस वी के टीके लगवाना आवश्यक है. इसके तहत पांच हजार रुपए की सहायता राशि तीन किस्तों में उपलब्ध करवाई जाती है. वर्तमान में सरकार ने नियमों में परिवर्तन कर दिया है और सहायता राशि दो Installments में देने का फैसला किया है.