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Sukanya Samriddhi Yojana: अब आपकी बेटी को नहीं होगी पैसों की कमी, सरकार ने खोली खजाने की पेटी

नई दिल्ली, Sukanya Samriddhi Yojana :- हमारे समाज में हमेशा से ही बेटियों को हीन दृष्टि से देखा जाता है, बेटियों के जन्म पर घर में निराशा का माहौल छा जाता है, वहीं Son के पैदा होने ढोल के साथ खुशियां मनाई जाती है. कुछ परिवार तो Daughter के पैदा होने पर इसलिए निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आगे चलकर उनकी शिक्षा और शादी- ब्याह पर खर्चे करने पड़ते हैं. वही बेटियां शादी के बाद अपने ससुराल जाकर रहती है, और Son मां बाप की सेवा करता हैं. इन्हीं सब को देखते हुए केंद्र सरकार ने बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) चलाई हुई है. इस Yojana के अंतर्गत परिजन अपनी बेटियों के नाम से Account खुलवा सकते हैं.

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अब नहीं रहेगी बेटी की पढ़ाई और शादी के चिंता 

केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना एक तरह से Small Saving Scheme है. इस योजना के अंतर्गत परिजन अपनी कम से कम 10 वर्ष की आयु वाली बेटियों के नाम से खाता खुलवा सकते हैं. बेटी के नाम से खुलवाए गए खातों पर सरकार द्वारा बेहतरीन ब्याज दरे दी जाती है. इस योजना के तहत April 2023 से June 2023 तक नई ब्याज दर 8 फ़ीसदी तक रहने वाली है. इसके लिए ब्याज दर प्रत्येक तिमाही आयोजित किया जाता है. सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में मिलने वाले रुपयों से बेटी की शिक्षा से लेकर उसकी शादी तक का इंतजाम हो जाएगा.

इस वर्ष के बाद निकाल सकते हैं आधे रूपये 

सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत सालाना कम से कम 250 और अधिक से अधिक 1.50 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं. जब बेटी की आयु 18 वर्ष हो जाती है तब कुल पैसों का 50 फ़ीसदी तक निकाल सकते हैं. जिसका उपयोग बेटी की Education के लिए किया जा सकता है. इसके अलावा सारे रुपए आप तक नहीं निकलवा सकते जब तक की आपकी बेटी पूरे 21 वर्ष की नहीं हो जाती. इस योजना के अंतर्गत यदि आप 12,500 रुपए प्रत्येक महीना जमा करवाते हैं तो 1 वर्ष में यह राशि 1.5 लाख रुपए तक हो जाएगी. इस योजना के अंतर्गत टैक्स भी नहीं लगता. इस योजना के अंतर्गत खातों में कुल 15 वर्षों तक पैसे जमा करवा सकते हैं.

किसी भी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं खाता 

सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आप पूरे देश में किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में अपना Account खुलवा सकते हैं. योजना के लिए अप्लाई करते समय बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, बेटी का आईडेंटिटी कार्ड और रेजिडेंट Proof देना अनिवार्य होगा. फॉर्म अप्लाई हो जाने के बाद जब बेटी पूरी 21 वर्ष की हो जाती है, तब आप सारे पैसे निकलवा सकते है. बाकि उसकी शिक्षा के लिए आप बेटी के 18 वर्ष की होने पर 50 फीसदी राशि निकलवा सकते है. पहला इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80c के तहत 1.5 लाख लाख रूपये तक सालाना निवेश पर छूट दूसरा इससे मिलने वाले रिटर्न पर भी टैक्स नहीं लगता.

Mukesh Kumar

हेलो दोस्तों मेरा नाम मुकेश कुमार है मैं खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ा हूँ मेरा लक्ष्य आप सभी को हरियाणा व अन्य क्षेत्रों से जुडी खबर सबसे पहले पहुंचना है

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