PM Awas Yojana: गरीब परिवारों को इस योजना के तहत सरकार बना कर देती है नया मकान, जाने कैसे कर सकते है आवेदन
नई दिल्ली, PM Awas Yojana :- केंद्र सरकार तथा सभी राज्यों की सरकारें अपने जनता को लाभ पहुंचाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित करती है. इन योजनाओं में से एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना. इस योजना को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था. इस योजना के तहत गरीब परिवारों को अपना घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है.
अब नहीं देने होंगे अनावश्यक कागजात
कई जगह देखा गया कि लोगों से अनावश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं ऐसे में निकाय की स्टेट लेवल कमेटी की Meeting हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अब इस योजना में अनावश्यक दस्तावेज नहीं लगाने होंगे. इस योजना का लाभ उठाने वाले लोग सादे कागज पर स्वयं का घोषणा पत्र भी लगा सकते हैं. लाभार्थियों को अब इस योजना के बीएलसी (बेनिफिशियरिस लेड कंस्ट्रक्शन) घटक का Benefit लेने के लिए फालतू के कागजातों की आवश्यकता नहीं होगी.
लाभार्थियों के लिए आसान हुई योजना
नए फैसले के मुताबिक BLC मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद में Apply करने के लिए अब पैन कार्ड, PPP, सौ रुपये के Stamp पर परिवार की Income का शपथ पत्र व परिवार के सभी सदस्यों के आधार देने अनिवार्य नहीं होंगे. इसके अतिरिक्त Contract लेटर के Format में भी बदलाव किया गया है जिसके अंतर्गत अनावश्यक दस्तावेजों के लिए कोई Column भी उपलब्ध नहीं है. सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट का कहना है कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के लिए इसे और आसान कर दिया है.
इन कागजातों की होगी आवश्यकता
- पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड एवं बैंक में चालू खाता होना चाहिए.
- आवेदक अपने परिवार की वार्षिक आय को सादे कागज पर लिख स्वयं का घोषणा पत्र बनाकर रख सकता है.
- निवास वेरीफिकेशन के लिए वोटर कार्ड, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, पैंशन बुक, आधार कार्ड या सरकार की ओर से जारी कोई प्रमाण पत्र जिसमें नाम और पता साफ लिखा हो.
- ऑनलाइन आवेदन करते वक़्त सर्वेक्षण के दौरान इन दस्तावेजों को दिखाना अनिवार्य होगा.
- आवेदक की फोटो नई होनी चाहिए. सर्वे प्रपत्र भी पूरा भरा हुआ होना चाहिए.
- वर्तमान भूखंड, आवास का नक्शा जो स्थानीय प्रारूपकार या वास्तुकार से तैयार और वेरीफाइड हो.
- भूखंड या आवास की मलकियत के सबूत जैसे रजिस्टरी, रजिस्टर्ड क्रय-विक्रय पत्र, पूर्व पंचायत की तरफ से जारी दस्तावेज, जमाबंदी की प्रमाणित नोटराइजड प्रति Compulsory होगी.