Delhi Metro मे नहीं थम रहा है विवादों का सिलसिला, अब अजीब हरकत करती लड़की का एक और वीडियो वायरल
नई दिल्ली :- पिछले दिनों Delhi Metro से कई अजीबोगरीब वीडियो सामने आए. इन वीडियोस में लोग अजीब हरकतें करते दिखाई दिए. सोशल मीडिया पर इन Videos को खूब वायरल किया गया. Viral हुए वीडियो में एक लड़की बिकनी पहन दिल्ली मेट्रो में सफर कर रही थी तो दूसरे वीडियो में एक लड़का अश्लील हरकतें करता दिखाई दे रहा था. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की तरफ से इसके लिए सख्त नियम भी बनाए गए मगर इसका कुछ खास असर होता नहीं दिख रहा. हाल ही में दिल्ली मेट्रो का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है.
वायरल हुआ Delhi Metro का नया वीडियो
वायरल हुए इस नए वीडियो में एक लड़की हेयर स्ट्रेटनर का Use करती दिख रही है. इस वीडियो ने आते ही लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया है. यह वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो में एक लड़की अन्य यात्रियों के साथ खड़ी है और Hair Straightener का इस्तेमाल करके अपने बाल सीधे कर रही है. आसपास खड़े लोगों से उसे कोई लेना देना नहीं है, वह बस अपने काम में लगी हुई है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को 58.6 हजार से ज्यादा Likes मिल चुके हैं.
यूजर्स दे रहे अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं
वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, एक यूजर ने कहा, “यह मेट्रो है, आपका घर नहीं.” एक अन्य यूजर ने कहा, “दिल्ली मेट्रो की नई टैगलाइन: इसे किसी भी प्रकार से Use करें जैसा आप चाहते हैं.” जबकि एक अन्य यूजर ने इसे “Multipurpose Transport” कहा. जबकि कुछ लोग लड़की का पक्ष लेते हुए कह रहे है कि हो सकता है उसकी Life बहुत बिजी हो, या जब वह तैयार हो रही हो उसे घर में बिजली नहीं हो. एक यूजर ने कहा कि पहले वाले से तो यह काफी अच्छा है.
बस यही देखना बाकि रह गया था….!! #DelhiMetro pic.twitter.com/bcLvmkxQQK
— Hardik Bhavsar (@Bitt2DA) June 17, 2023
पहले भी आए हैं कई अजीब तरह के वीडियो
इससे पहले भी Delhi Metro से लोगों के कई अजीबोगरीब वीडियो सामने आए हैं. जिनमें अजीब तरह के कपड़े पहने, नाचते, झगड़ते और यहां तक की Kiss करते लोगों के वीडियो भी देखने को मिले हैं. इन मामलों के बारे में DMRC ने कहा, “ऐसी कोई भी गतिविधि जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है, दिल्ली मेट्रो के अंदर सख्त वर्जित है. DMRC का कहना है कि “यात्रियों को किसी भी अश्लील गतिविधि में सम्मिलित नहीं होना चाहिए जो असुविधा बन जाए या अन्य साथी यात्रियों की संवेदनाओं को ठेस पहुचाये. डीएमआरसी के संचालन और देखरेख अधिनियम में धारा 59 के तहत अभद्रता को दंडनीय अपराध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.