लाइफस्टाइल

Traffic Rules: ड्राइविंग करते समय कभी न भूलें ये 5 डॉक्यूमेंट, नहीं तो जुर्माने के साथ खानी पड़ेगी जेल की हवा

नई दिल्ली :- अगर आप अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकल रहे हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी. आपको अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट रखने होंगे ताकि सफर में कोई समस्या आती है तो आप इससे निपट सके. रास्ते में आपको पुलिस द्वारा रोका जा सकता है या फिर कोई दुर्घटना हो सकती है. ऐसे में आपके पास यह कागजात होना अनिवार्य है. आइए आपको इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं.

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ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)

अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है. ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध न होने पर आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, जर्मनी, भूटान, कनाडा और मलेशिया और अन्य देशों में मान्य है.

पंजीकरण प्रमाण पत्र (Registration Certificate)

ड्राइविंग करते वक़्त ड्राइविंग लाइसेंस के साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) भी चाहिए होता है. जिसमें वाहन मालिक का नाम, वाहन का नाम, इंजन विवरण, रजिस्ट्रेशन नंबर, तारीख, Model नंबर और अन्य जानकारी शामिल होती है. गाड़ी चलाते वक़्त अगर आपके पास आरसी नहीं है तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है. अगर आप दूसरी बार इसी मामले में पकड़े जाते हैं तो 15,000 रुपये का जुर्माना या 2 साल की जेल हो सकती है.

पीयूसी (PUC)

किसी भी वाहन के पास पीयूसी होना अत्यंत जरूरी है और हर तीन माह में इसे Renovate जरूर करा लेना चाहिए. अगर आपका वाहन बीएस IV या बीएस 6 प्रबंधित वाहन है, तो वाहन घोषित होने के बाद इसे हर वर्ष रिनोवेट करना होगा. अगर आपके पास यह Document नहीं है, तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल या दोनों हो सकती है.

ID प्रूफ (ID Proof)

जब आप पुलिस द्वारा रोके जाते हैं तो पुलिस जांच करते वक्त आपके दूसरे दस्तावेजों से मिलान करने के लिए आईडी प्रूफ की मांग भी कर सकती है. ऐसे में आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज होना चाहिए. इन सभी दस्तावेजों को आप डिजीलॉकर या एम-ट्रांसपोर्ट में रख सकते हैं, जो पूरे देश में स्वीकार होते है.

थर्ड पार्टी बीमा (Third Party Insurance)

अगर गाड़ी चलाते वक्त थर्ड पार्टी बीमा की जांच की जाती है तो बीमा प्रमाणपत्र भी मांगा जा सकता है. ऐसे में अगर आपके पास बीमा प्रमाणपत्र नहीं है, तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है और आपको 2,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की जेल हो सकती है.

Author Deepika Bhardwaj

नमस्कार मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रही हूं. मैंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री की है. मेरा उद्देश्य है कि हरियाणा की प्रत्येक न्यूज़ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. मैं हमेशा प्रयास करती हूं कि खबर को सरल शब्दों में लिखूँ ताकि पाठकों को इसे समझने में कोई भी परेशानी न हो और उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो. विशेषकर मैं जॉब से संबंधित खबरें आप लोगों तक पहुंचाती हूँ जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं.

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