Fire Operator Recruitment: हरियाणा में 2063 फायर ऑपरेटर की भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रोक हटाई
चंडीगढ़ :- फायर ऑपरेटर के पदों पर भर्तियों (Fire Operator Recruitment) का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी आई है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को राहत देते हुए 2063 फायर ऑपरेटर के पदों पर लगी रोक को हटा दिया है. अब सरकार Fire ऑपरेटर के पदों पर भर्तियां करने के लिए तैयार है. सरकार ने फायर ऑपरेटर के पदों पर चयनित युवाओं के रोल नंबर भी जारी कर दिए हैं. हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता जो अनुबंध के आधार पर 2002 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. उनकी सेवाओं पर ऐसे ही बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.
भर्तियों पर लगी रोक को हटा दिया गया
फायर ऑपरेटर के पदों पर भर्तियां करने पर High Court ने रोक लगाई हुई थी. गुरुग्राम निवासी अनिल कुमार ने हरियाणा सरकार द्वारा निकाली गई 2063 फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर पदों पर भर्तियां को लेकर चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि 2016 के नियमों के तहत यह पद मौजूद ही नहीं है. इसी वजह से सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इन भर्तियों पर रोक लगा दी थी. परंतु अब हाईकोर्ट ने इन नियमों में बदलाव किया है और भर्तियों पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है.
अनुबंध पर लगे युवाओं को सता रहा डर
याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि वह पिछले 21 सालों से अनुबंध के आधार पर गुरुग्राम में कार्यरत है. उसने वर्ष 2002 में अनुबंध के आधार पर सेवाएं देना प्रारंभ किया था. योगेश त्यागी बनाम हरियाणा सरकार मामले में हाईकोर्ट ने रेगुलराइजेशन की नीति को खारिज किया था. अनुबंध के आधार पर लगे लोगों को डर था कि कहीं सरकार भर्तियां पूरी होने के बाद उनकी सेवाओं को बंद न कर दे.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक सेवाओं को रखा जाए यथावत
हरियाणा सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी थी. जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है मामला फिलहाल विचाराधीन है. हरियाणा सरकार का कहना है कि 2002 से अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त ना किया जाए. सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आने तक याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को यथावत रखने के आदेश दिए गए हैं.