Haryana News: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, वित्त विभाग ने ये लाभ देने से किया साफ इंकार
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार समय- समय पर कर्मचारियों के लिए नियम कानून लाती रहती हैं. इनमें से कुछ फैसले तो ऐसे होते है जो कर्मचारियों के हित मे होते है, जबकि कुछ फैसले ऐसे भी होते है जो कर्मचारियों के लिए के हित मे नहीं होते. हरियाणा सरकार नें नई पेशन योजना (NPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी देने से सरकार नें मना कर दिया है. सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को झटका लगा है. उच्च शिक्षा विभाग नें December 2022 मे एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, परंतु विभाग नें इस पर बिना कोई टिप्पणी दिए इसे वापिस भेज दिया.
ग्रेच्युटी का लाभ देने से सरकार ने किया इनकार
आज प्रदेश मे 97 सरकारी सहायता प्राप्त Private कॉलजो के NPS के अंतर्गत आने वाले 1600 कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ देने से सरकार ने इंकार कर दिया है. सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि चंडीगढ़ में 19 June को हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग नें हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज Teacher ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के मिनट्स जारी किए.
कर्मचारियों की टूटी उम्मीदें
1 January 2006 के बाद सरकारी सहायता प्राप्त Private कॉलेजों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी नियुक्त किए गए थे. उसी समय प्रदेश में नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई थी. जिससे की कर्मचारी पुरानी पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की भांति लाभ पाने की उम्मीद मे थे. परंतु जब से विभागों का फैसला आया है तबसे कर्मचारियो की उम्मीदें टूट गई हैं. हरियाणा कॉलेज Teachers एसोसिएशन (HCTA) ने इसे कर्मचारियों के प्रति अन्याय बताया है.
वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने किया बहाल
HCTA के अध्यक्ष दयानंद मलिक ने जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2004 से केंद्र में और वर्ष 2006 में प्रदेश सरकार द्वारा नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का कोई लाभ नहीं दिया गया. जबकि केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में सभी कर्मचारियों को दिए जाने वाला लाभ बहाल कर दिया था. जबकि राज्य सरकार ने वर्ष 2017 मे इस आदेश का पालन किया था, परंतु सरकारी सहायता प्राप्त Private कॉलेजों के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया.