नई दिल्ली :- यदि आपने अभी तक अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) नहीं लगाई है तो फटाफट लगवा लें. यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. आपको बता दें कि कार-बाइक आदि गाड़ियों पर हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है. यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करते हुए मिला तो ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) उस पर कई हजार रुपए जुर्माना ठोकेगी.
Rule नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना
उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की Deadline खत्म हो चुकी है, और अब पुलिस सीधे चालान करेगी. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 31 मार्च, 2019 से पहले खरीदी गई गाड़ियों के लिए हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को अनिवार्य किया है. यदि आपके पास इतनी पुरानी कार-बाइक या दूसरी गाड़ी है तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगानी होगी. अगर कोई इस नियम की पालना नहीं करता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा .
Home Delivery लेने पर देना होगा Extra Charge
गाड़ी के मालिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खरीदने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट (www.bookmyhsrp.com) पर जाकर Apply कर सकते हैं. यहां गाड़ी के मालिक को फोर व्हीलर के लिए 500-1000 रुपए देने पड़ते हैं, जबकि टू-व्हीलर के लिए 300-400 रुपए की फीस देनी पड़ती है. इसके अतिरिक्त अगर आप हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट की Home Delivery कराते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज (Extra Charge) देना होगा.
Number Plate में होता है Pin
हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ी की सेफ्टी और सुविधा के लिए बनाई गई है. यह प्लेट HSRP होलोग्राम स्टिकर के साथ आती है. इस पर गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर लिखे होते हैं और ये नंबर प्रेशर मशीन से लिखे जाते हैं. गाड़ी पर फिट करने के लिए नंबर प्लेट में Pin होता है. ये पिन जब गाड़ी से लग जाते हैं तो दोनों तरफ से बंद हो जाते हैं और फिर इन्हें किसी भी Side से खोला नहीं जा सकता है.