House Tips: खेतों में ढाणी मकान बनाने का अगर आपका भी है मन तो जान लें ये जरूरी नियम, नहीं तो पड़ेगा पछताना
नई दिल्ली :- आज हर कोई चाहता है कि उसके पास बड़ा सा मकान हो, अच्छी खासी जमीन जायदाद हो. ऐसे व्यक्ति बहुत सारी जमीन जायदाद खरीदकर इकट्ठी कर लेते हैं, भले ही वें इसे कुछ यूज़ में ना लें. भारतीय जमीन में निवेश करना काफी फायदे का सौदा रहता है, क्योंकि समय के साथ- साथ जमीन की कीमत तेजी से बढ़ती जा रही है. शहर में जमीन की कीमत आसमान छू रही है इसलिए शहरों में जमीन खरीदना काफी महंगा पड़ता है. लोग सस्ती जमीन खरीदने के चक्कर में गांव का रुख कर लेते हैं और कृषि भूमि खरीदते हैं.
भविष्य में ले सकते हैं कुछ भी प्रयोग
ग्रामीण कृषि भूमि सस्ते दामों में मिल जाती है, अधिकतर लोग गांव में कृषि भूमि खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं. जमीन खरीदने का सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि इसे भविष्य में इसका उपयोग खेती करने, पॉलीट्रि फार्म खोलने, घर बनाने के लिए भी कर सकते हैं. अगर आप मकान बनाने के लिए कृषि भूमि खरीद रहे हैं, तो आपके लिए कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना जरूरी है. अगर आप इन बातों को IgnoreHouse करोगे तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं.
कृषि भूमि पर मकान बनाने से पहले कृषि को कृषि भूमि में परिवर्तित
जानकारी के लिए बता दे कि कृषि भूमि पर मकान, कारखाने और उद्योग बनाने की अनुमति नहीं है और अगर आप फिर भी इस जमीन पर मकान बनाना चाहते हैं तो पहले इस जमीन को गैर कृषि भूमि में परिवर्तित करना है. इसके पश्चात ही आप भूमि पर मकान या कारखाना बना पाएंगे. भारत एक कृषि प्रधान राज्य है, यहां के अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है. किसी भी आवेदन पत्र को पूरा कर भू राजस्व विभाग आयुक्त को भेजा जाना चाहिए जो रूपांतरण के पीछे का कारण बताता है.
मिट्टी के प्रकार
जानकारी के लिए बता दे कि जब भी कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तित किया जाता है तो संपत्ति और उसकी थाने ताकि आधार एक अनिवार्य शुल्क का भुगतान किया जाना आवश्यक होता है. इस जानकारी में मिट्टी के प्रकार, पिछले और अब के मालिक को नाम, सीमा बंधक का उल्लेख किया जाना चाहिए. उपायुक्त कलेक्टर प्रबंधन की अनुमति तब देंगे जब उन्हें आश्वस्त किया जाएगा कि आवश्यक शर्तें पूरी हो गई है और जमीन पर कोई भी मुकदमा या कोई बकाया राशि में है. उपायुक्त की जानकारियो को ध्यान में रखते हुए सारी प्रक्रिया पूरी करता है.