Indian Railway: रेलवे की यात्रा बन जाएगी नर्कमय अगर कर दी ये छोटी सी गलती, जुर्माने के बाद भी करनी होगी हवालात की सैर
नई दिल्ली, Indian Railway :- भारत में ट्रेन से सफर करना सबसे अच्छा माना जाता है. ज्यादातर लोग दूर के सफर के लिए ट्रेन का ही विकल्प चुनते हैं. इन दिनों टिकट की ट्रेन खरीदने में काफी मशक्कत होती है. ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके पास Confirm टिकट हो. इस बीच ट्रेन के टिकट की Illegal बिक्री भी काफी होती है. ऐसे में रेलवे ने Black में मिल रही टिकटों की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए नया नियम तैयार किया है. यदि आपने अवैध रूप से टिकट लिया है तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है.
अवैध रूप से टिकट खरीदना या बेचना है गैरकानूनी
रेलवे का टिकट किसी भी दलाल से खरीदा जाना गैरकानूनी है. टिकट खरीदना व अवैध रूप से बेचना दोनों ही गैरकानूनी है. ऐसी में खरीदने वाले पर भी कार्यवाही हो सकती है और काफी ज्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही हवालात भी जाना पड़ सकता है. रेलवे एक्ट सेक्शन 143 के अनुसार गैर कानूनी तरीके से टिकट बेचना गलत है. किसी दलाल से टिकट खरीदना रेलवे एक्ट के सेक्शन 142 (2) के तहत एक दंडनीय अपराध है. यदि कोई यात्री किसी दलाल से टिकट लेता है और रेलवे की जांच के दौरान पकड़ा जाता है तो उसे तीन महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है.
फेरी या ठेला लगाने वाले पर भी लगाया जा सकता है जुर्माना
यदि आप बिना भारतीय रेलवे से अनुमति लिये रेलवे के क्षेत्र में सामान बेचते हैं या फेरी या ठेला लगाते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसा करने वाले लोगों को रेलवे एक्ट 144 के तहत 2 हजार रुपये तक जुर्माना और 1 साल की सजा हो सकती है. काफ़ी लोग फेक IRCTT आईडी से टिकट बेचते हैं या फिर ब्लैक में टिकट सेल करते है. ऐसे में इन लोगों के विरुद्ध रेलवे एक्ट के सेक्शन 143 के तहत कार्रवाई हो सकती है.
रेलवे अधिकारियों को दें जानकारी
रेलवे के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति टिकटों को गैरकानूनी तरीके से बेचता है तो उसे 3 साल तक की जेल या 10,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है. यदि आप किसी आदमी या टिकट दलाल को ट्रेन का टिकट बेचते हुए पाते है जिसे रेलवे ने टिकट बेचने के लिए मान्य न किया हो तो ऐसे व्यक्ति की जानकारी आपको तत्काल रेलवे को देनी चाहिए. RPF या ड्यूटी पर तैनात रेलवे के किसी कर्मचारी को इस बारे में सूचित किया जा सकता है.