Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब 15 दिनों में इन लोगो के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी सहायता राशि
गुरुग्राम :- मनुष्य के लिए उसका स्वास्थ्य पहले स्थान पर होता है. प्रदेश के विकास के लिए भी सबसे पहले वहां के लोगों का शिक्षित और स्वस्थ होना बेहद जरूरी है. हरियाणा सरकार द्वारा लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कई योजनाएं चलाई हुई है. इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) योजना है. मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत वित्तीय सहायता लेने वाले सभी आवेदक सरल Portal पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के 15 दिन बाद योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे आवेदक के Account में भेज दी जाएगी.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
DC निशांत यादव नें जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय परिवार पहचान पत्र (PPP), चिकित्सा बिल, OPD बिल जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी वित्त वर्ष में केवल एक बार ही लाभ ले सकता है. अगर कोई बीमारी आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं आती है तो आयुष्मान योजना के लाभार्थी को CMRF के अंतर्गत लाभ मिलेगा.
15 दिनों के अंदर भेजी जाएगी खाते में राशि
मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है. जिसमे MP, नगर पालिका एवं नगर परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद के चेयरमैन, पंचायत समिति के चेयरमैन को नोडल अधिकारी बनाया गया है. CMRF के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन को संबंधित क्षेत्र के विधायक सांसद, जिला परिषद अध्यक्ष, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष भेजा जाएगा. यह सभी 5 दिन के अंदर इसे DC कार्यालय भेजेंगे. इसी तरह अगले 10 दिनों तक Documents की वेरिफिकेशन कार्यवाही चलेगी.
दूसरे राज्यों में इलाज करवा रहे मरीजों को भी मिलेगा लाभ
DC ने बताया कि यदि कोई आवेदक दूसरे राज्य में इलाज करवा रहा हैं और वह CM राहत कोष के अंतर्गत सहायता लेना चाहता है, तो वह भी मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत आर्थिक सहायता ले सकता है. अगर वह चाहता है कि राशि सीधे Hospital बैंक खाते में पहुंच जाए तो वह बैंक की डिटेल साझा कर सकते हैं. ऐसे में सरकार 25% तक की राशि या अधिकतम 1 लाख रुपए तक की राशि अस्पताल के खाते में भेज देगी. मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत आवेदक वित्त वर्ष में केवल एक बार ही इस योजना का लाभ ले सकता है.