Traffic Rule: अब कार चलाते समय इस ‘आवाज’ को किया अनसुना तो कटेगा 10 हजार रुपये का चालान, नए ट्रैफिक रूल से कार चालकों ने पकड़ा सिर
नई दिल्ली :- हर दिन लाखों लोग अपने वाहन लेकर सड़कों पर निकलते हैं. कार चलाते वक़्त हम यह समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास लाइसेंस, गाड़ी के कागज और बीमा है तो फिर Traffic Police हमारा चालान नहीं कर सकती है. पर आपको याद रहे कि वाहन चलाते हमें कई नियमों का ध्यान रखना पड़ता है. अक्सर हम जाने अनजाने में नियमों की अवहेलना भी करते हैं. जिसके लिए हमें भारी जुर्माना और चालान भरना पड़ता है.
न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में है एंबुलेंस से जुड़ा नया नियम
ऐसा ही एक नियम सड़कों पर चलते समय Ambulance को रास्ता देने पर भी बनाया गया है. नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) में इसके लिए प्रावधान है. ऐसे में आपके पास वाहन चलाते समय लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन Documents और बीमा क्यों न हो, लेकिन फिर भी आपको 10000 रुपए तक का भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. नए मोटर व्हीकल एक्ट में एक नई धारा शामिल की गई है जिसके मुताबिक अगर आप बाइक या स्कूटर पर हैं और सड़क पर एंबुलेंस जैसे Emergency Vehicle को आप रास्ता नहीं देते हैं, या फिर उसके निर्बाध आवागमन में कोई समस्या पैदा करते हैं तो यह आपके लिए महंगा साबित हो सकता है.
4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को समझा जाएगा तीसरी सवारी
नए मोटर व्हीकल एक्ट में एंबुलेंस को रास्ता न देने पर दोपहिया चालक को 10000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप सड़क पर चलते समय एंबुलेंस या किसी इमर्जेंसी व्हीकल की आवाज जैसे ही सुनें, उसे रास्ता देने के लिए किनारे हो जाए. नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी समझा जाएगा.
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार हो सकता है चालान
ऐसे में यदि आप अपने Two Wheeler पर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान किया जा सकता है. नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक यदि बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रखा तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है.