Train Chain Pulling: भारतीय रेलवे ने बदलेगा अंग्रेजों के जमाने का चेन पुलिंग सिस्टम, अब इस प्रकार से खींचनी होगी जंजीर
अंबाला :- वर्तमान में यात्री अपनी सुविधा के मुताबिक कभी भी और कहीं भी चेन खींच कर Train को रोक लेते हैं. इससे दूसरे यात्री तो परेशान होते ही हैं इसके साथ साथ ट्रेन भी घंटों लेट हो जाती है. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को भी FIR दर्ज करनी होती है और कोर्ट में भी कागजी कार्यवाही चलती है. चेन पुलिंग के बढ़ते Cases को देखते हुए अफसर भी विचार विमर्श कर रहे हैं.
बदल जाएगा चेन पुलिंग सिस्टम
अब यह फैसला किया गया कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे चेन पुलिंग System को बदला जाएगा. ट्रेन के डिब्बे में जहां पर भी चेन खींचने की व्यवस्था है, उसके आगे Strong पारदर्शी बॉक्स लगाया जाएगा. Emergency में यदि ट्रेन रुकवानी होगी, तो पहले Box को तोड़ना होगा. इसके पश्चात ही चेन खींचनी होगी. इस बारे में लखनऊ स्थित रिसर्च एंड डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने देशभर के सभी जोन के प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर (PCME) को चिट्ठी भेजी है. अब लिंक हॉफमैन बुश (HLB) कोच में यह व्यवस्था शुरू होगी. डिब्बे में तीन-चार जगहों पर चेन हैंडिल बना होता है.
रेलवे कर रही समीक्षा
जैसे ही इसे खिंचा जाता है ट्रेन रुक जाती है और फिर से ट्रेन को चलने में तीन से चार मिनट लग जाते है. Railway की तरफ से इन मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है और देखा जा रहा है कि किस Zone में चेन पुलिंग के ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं. अब बढ़े मामलों की समीक्षा की गई तो पता चला कि लगभग 25 प्रतिशत मामले ऐसे है जिसमें यात्री भी नहीं चाहते और कोई Emergency भी नहीं है फिर भी ट्रेन खींची गई है. समीक्षा के दौरान सामने आया कि यात्री अपने Handbag को इस चेन के साथ लटका देते हैं, जबकि कई बार तो यात्री ऊपर की Berth से नीचे उतरने के लिए इसका सहारा लेते हैं.
ठोस कारण नहीं होने पर नहीं खींच सकते चेन
रेलवे में बिना कारण के चेन खींचना अपराध माना जाता है. कोई ठोस कारण होने पर ही आप चेन खींच सकते हैं. अगर कोई यात्री चेन खींच देते हैं, तो RPF रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत मामला दर्ज करती है और यात्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है. हालांकि बाद में जमानत मिल जाती है लेकिन यह मामला Court पहुंच जाता है. रेलवे की तरफ से इसके लिए एक साल की सजा और एक हजार रुपये Fine का भी प्रावधान है.