टैक्स के नियम के अनुसार Saving Account में रख सकते है सिर्फ इतने पैसे, इससे aज्यादा रखने पर फसेंगे बुरे
नई दिल्ली :- आज के दौर में लगभग हर किसी का बैंक में खाता है. हर कोई बैंक अकाउंट धारक है. Saving Account पर जो आपको ब्याज प्राप्त होता है उसपर भी टैक्स कटता है. ऐसे में इस बात की जानकारी होना बेहद आवश्यक है कि अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखें ताकि आपको कोई टैक्स न चुकाना पड़े. आज के वक़्त में बैंक अकाउंट का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग के बाद वित्तीय लेनदेन काफी सरल बन जाता है.
अकाउंट में कैसे रखने की नहीं होती कोई Limit
यदि आप Business करते हैं तो सेविंग अकाउंट के साथ-साथ आप करेंट अकाउंट भी Open कर सकते हैं. हर अकाउंट के अपने-अपने Benefit होते है. Saving Account में लोग अपनी सेविंग जमा करते हैं.कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि वह इस अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं. ऐसे में आपको बता दें कि इस अकाउंट में Cash रखने की कोई सीमा नहीं होती है. इसका अर्थ है कि आप जितना चाहे उतना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं.
ITR दायरे से ज्यादा Cash रखने पर देना होता है Tax
आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप अपने Saving Account में उतना ही कैश रखें जो ITR के दायरे में शामिल हो. यदि आप अधिक कैश रखते हैं तो आपको जो ब्याज मिलता है उस पर आपको टैक्स चुकाना होता है. आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देनी होती हैं कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज मिलता है. इसके साथ ही आप अकाउंट में कितना पैसे रखते हैं. आपके सेविंग अकाउंट (Saving Account) के डिपॉजिट से जो ब्याज प्राप्त होता है वह आपके इनकम में Add किया जाता है.
जानकारी न देने पर आयकर विभाग कर सकता है कार्यवाही
जैसे यदि किसी की सालाना इनकम 10 लाख रुपये है और उसे ब्याज 10,000 रुपये मिलता है तो उस व्यक्ति का टोटल इनकम 10,10,000 रुपये मानी जाती है. साथ ही यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश रखते हैं तो आपको इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आयकर विभाग विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है.