हाथ पर टैटू बनवाने वाले युवाओं को बड़ा झटका, High Court के इस आदेश से अब नहीं मिलेगी नौकरी
चंडीगढ़ :- आज के समय बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जिन्हें अपने हाथ पर टैटू बनवाना काफी पसंद होता है. जिसके चलते हुए अपने हाथ पर या शरीर के किसी अन्य स्थान पर तरह- तरह के टैटू बनवा लेते हैं. अगर आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो अपने टैटू बनवाने के इस शौक को छोड़ देंगे तो बेहतर होगा. पंजाब एवं हरियाणा High Court ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कहां है कि अगर किसी उम्मीदवार के सलामी देने वाले दाहिनी बाजू पर टैटू है तो उसे ITBP में शामिल नहीं किया जाएगा.
हाथ पर नहीं होना चाहिए टैटू
भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में शामिल होने के लिए अब उम्मीदवारों के हाथ पर टैटू नहीं होना चाहिए. हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन बंसल नें हरियाणा के हिसार जिले के निवासी मोनू द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि 4 अगस्त 2021 को मेडिकल अनफिट सर्टिफिकेट को रद्द करने की माँग की माँग की थी. जिसके लिए पिछले काफी लम्बे समय से Court में मामला चल रहा था.
सभी चरण पूरा करने के बाद भी कर दिया अनफिट घोषित
याचिकाकर्ता ने 2017 के विज्ञापन संख्या एक के अनुसार ITBP में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था. सभी चरणों को पूरा कर लेने के बाद भी उसे अनफिट घोषित कर दिया गया. टीम द्वारा उसे अनफिट घोषित करने का प्रमुख कारण उसके दाहिने हाथ पर बना एक टैटू था. विज्ञापन में जारी नियमानुसार जिसके दाहिने हाथ पर टैटू होगा उसका चयन नहीं किया जाएगा. इसी वजह से उम्मीदवार को ITBP में कांस्टेबल पद के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया था.
मेडिकल के बाद टैटू हटवाना कोई हल नहीं
इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि टैटू एक इलाज योग्य दोष है. उसने साधारण सर्जरी के द्वारा टैटू को हटवा दिया है. अब उसे चयन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. इस पर ITBP की तरफ से किए गए वकील का कहना है कि मेडिकल के बाद टैटू हटवाना कोई हल नहीं है. ऐसे में अधिकारियों के लिए प्रत्येक मामले पर पुनर्विचार करना संभव नहीं है. सभी पक्षों को सुनने के बाद High Court ने कहा कि दाहिने हाथ पर टैटू की योग्यता की विशिष्ट शर्त को मद्देनजर रखते हुए अधिकारियों को याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता. इसलिए याचिका को खारिज करने का फैसला लिया गया है.