HBSE Exam 2023: 27 फरवरी से 28 मार्च तक हरियाणा में यहाँ लगेगी धारा 144, ये दुकाने भी रहेंगी बंद
भिवानी :- हरियाणा के भिवानी में दसवीं और बारहवीं की HBSE तथा CBSE की वार्षिक परीक्षाओं को मध्य नजर रखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है. प्रशासन ने यह कदम नकल रहित परीक्षा कराने के लिए उठाया है. इसके साथ ही आपको बता दें कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस तैनात की जाएगी.
नकलरहित परीक्षा के लिए धारा 144 लागू
आपको बता दें कि न्यायाधीश एवं DC नरेश नरवाल ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) द्वारा 27 फरवरी से 28 मार्च तक Secondary तथा Senior Secondary डीईएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की होने वाली Reappear परीक्षाओं तथा 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक CBSE की 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाओं को शांतिपूर्वक निष्पक्ष तथा नकल रहित संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है.
200 Meter Area में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित
जिलाधीश ने आपराधिक प्रक्रिया 1973 की पद्धत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की है. इसके साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों तथा उनकी 200 मीटर की परिधि में अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर भी पाबंदी होगी. परीक्षा केंद्रों के 20 मीटर दायरे में किसी भी व्यक्ति का अस्त्र – शस्त्र व अन्य किसी भी प्रकार के हथियार लेकर प्रवेश वर्जित रहेगा .
Photostate की दुकाने बंद
परीक्षा केंद्रों के नजदीक परीक्षा के दौरान सभी Photostat की दुकानें भी बंद रहेंगी. यह सारे कदम प्रदेश में नकल रहित परीक्षा कराने के लिए उठाए गए हैं. जिलाधीश नरवाल ने अपने आदेशों में कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 के नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.