New Education Policy: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब बच्चे की उम्र 6 साल होने पर ही मिलेगा पहली कक्षा में दाखिला
चंडीगढ़, New Education Policy :- आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को 2.50 या 3 साल का होते ही स्कूलों में भेजने लग जाते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि 2.50 वर्ष के बच्चे को स्कूल भेजना गैर कानूनी होता है. यह उम्र बच्चों के खेलने कूदने की होती हैं, इस समय तक बच्चों का मानसिक विकास अधूरा होता है. इसलिए 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा प्री- स्कूलों में दी जाएगी. इसके बाद बच्चे की आयु 6 वर्ष होने के बाद उसे पहली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा.
6 वर्ष के होने पर ही मिलेगा पहली कक्षा में दाखिला
नई शिक्षा नीति के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र में 1 April तक जो बच्चा 6 वर्ष का हो जाएगा केवल उसे ही पहली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा. हालांकि 30 September से पहले भी अगर कोई बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो उसे भी पहली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा. शैक्षणिक सत्र 2023- 24 में बच्चों की Addmission की आयु 5 वर्ष 6 माह तय की थी परंतु शैक्षणिक सत्र 2024- 25 के लिए दाखिले की आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई है.
निर्धारित आयु से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाएगा दाखिला
आजकल बहुत सारे कामकाजी परिजन ऐसे होते हैं जो Job पर जाने के चक्कर में बच्चों को निर्धारित आयु से पहले ही स्कूल भेजने लग जाते हैं. परंतु आगे से Private हो या सरकारी किसी भी विद्यालय में कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाएगा. शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेशों में साफ कहा गया है कि जो विद्यार्थी 1 April तक 6 वर्ष के होंगे केवल वही विद्यार्थी पहली कक्षा में दाखिले के योग्य माने जाएंगे.
प्राइवेट विद्यालयों के बच्चों को भी दिया जाएगा छूट का लाभ
इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यार्थियों को 6 माह की छूट दी जाएगी. यानी की 1 April से 30 September तक यदि कोई बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो उसे बीच में भी दाखिला दिया जाएगा. ताकि बच्चे की Education समय पर शुरू हो सके. इसके अलावा जो बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में प्री-कक्षाओं में दाखिला लिए हुए हैं, उनको भी 6 माह की छूट दी जाएगी, परंतु 6 वर्ष की आयु से पहले दाखिला नहीं दिया जाएगा.