चंडीगढ़ :- हरियाणा से बाहर के युवा जो नौकरी की तलाश में है, और हरियाणा में जॉब के लिए Apply कर रहे हैं उन सभी युवाओं के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से राहत भरी खबर आई है. हरियाणा में होने वाली भर्तियों में केवल हरियाणा के युवाओं को ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के Marks मिलते थे. लेकिन अब हरियाणा सरकार ने दूसरे राज्यों के युवाओं को भी हरियाणा की नौकरियां में Social- Economic मानदंड के अंक देने की घोषणा की है.
गैर हरियाणा आदिवासी युवाओं को भी मिलेंगे अंक
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL) पंचकूला के सचिव नवीन कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा High Court के समक्ष इस संबंध में जवाब दिया. हाई Court द्वारा जारी हलफनामे में साफ साफ बताया गया है कि मुख्य सचिव ने अधिकारियो के साथ वार्तालाप करने के बाद ही गैर हरियाणा आदिवासी युवाओं के लिए भी सामाजिक आर्थिक मानदंडो के अंक और अनुभव का वेटेज बढ़ाया है.
143 पदों के लिए निकाला विज्ञापन
हाई कोर्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड नें 12 सितंबर को अभियंता के पदों के लिए भर्ती निकाली थी. इन पदों पर आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवारों को भले ही वें हरियाणा से संबंधित ना हो, उनको भी सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के लिए योग्य माना जाएगा. याचिकाकर्ता नें जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा बिजली विभाग असिस्टेंट इंजीनियर के 143 पदों पर भर्तियां निकाली गई थी. पदों के लिए जारी विज्ञापन में योग्यता से संबंधित नियम कानून दिए गए थे.
भारतीय संविधान में देश की एकल नागरिकता
याचिकाकर्ता नें कहा कि पदों के लिए जारी विज्ञापन में केवल हरियाणा के मूल निवासियो को ही 10 अंक सामाजिक आर्थिक मानदंड के और 10 अंक Experience के देने का प्रावधान किया गया था. इसके अलावा उसने कहा कि संविधान के अनुसार देश में केवल एकल नागरिकता है. इस प्रकार अगर देखा जाए तो सार्वजनिक नियुक्तियों में राज्य के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना देश के संविधान के खिलाफ है.