Haryana Scheme: हरियाणा सरकार महिलाओं को दे रही है तीन लाख रूपए की सहायता, इस लिंक से अभी भरे फॉर्म
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग-अलग तरह की योजनाएं लागू कर रही है. कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो आत्मनिर्भर न होकर Family के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहती है और जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है. लेकिन अब हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए Subsidy शुरू की है. यह सब्सिडी विशेषकर विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए शुरू की गई है.
विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को मिलेगा फायदा
महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से चलाई गई योजना का उद्देश्य विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को Subsidy प्रदान करना है. अब तक इस योजना के तहत 256 विधवा महिलाओं को 638.68 लाख रुपए तक की Subsidy दी जा चुकी है. इस योजना के तहत महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, रेडीमेड कपड़े की दुकान, बुटीक, स्टेशनरी, आचार, खाद्य प्रसंस्करण सामग्री, बेकरी, जनरल Store, किरियाना, मसाला, ई-रिक्शा, Auto जैसे कार्यों की शुरुआत के लिए 3 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है.
सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगी राशि
जानकारी के लिए बता दे कि विभाग की तरफ से दिया जाने वाला यह ऋण सीधे लाभार्थी के Bank खाते में भेज दिया जाएगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए. इसके अलावा आवेदक के पास राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP), प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अनुभव प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, रिहाइसी प्रमाण पत्र, Aadhar Card आदि दस्तावेजो का होना अनिवार्य है.
10% हिस्सा लाभार्थी को करना होगा भुगतान
इसके अलावा लाभार्थी महिलाओं के समय पर कर्ज के भुगतान के संबंध में हरियाणा महिला एवं बाल विकास निगम ने बैंकों के प्रचलित ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 100% ब्याज Subsidy अथवा 50 हजार रूपये जो भी पहले हो वह दिया जाएगा. सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण का 10% हिस्सा लाभार्थी को स्वयं भुगतान करना होगा जबकि बाकी ऋण वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किया जाएगा सरकार की इस योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा महिलाओं आत्मनिर्भर बनाना है.