Haryana Scheme: हरियाणा के बेरोजगारों को सरकार देगी 1.5 लाख रुपए तक का लोन, जाने कैसे कर सकते है अप्लाई
चंडीगढ़, Haryana Scheme :- हरियाणा सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए नई- नई योजनाएं ला रही है. जहां एक तरफ हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) की स्थापना की है वहीं दूसरी तरफ सरकार हरियाणा 180000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को ऋण मुहैया करवा रही है.
आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं आवेदन
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम नें 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले BPL परिवारो को ऋण देने के लिए आवेदन मांगे हैं. इस योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए 1.5 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया करवाएगी. योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.hsfdc.org.in पर Online आवेदन फॉर्म भरकर संबंधित जिला कार्यालय में जमा करवाना होगा.
स्वयं का कार्य कर सकते हैं शुरू
गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे बेरोजगार जो स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह योजना काफी फायदेमंद रहने वाली है. ऋण का लाभ उठाकर उम्मीदवार किरियाना दुकान, Beauty पार्लर ई-रिक्शा, सूअर पालन या फिर कोई अन्य कार्य शुरू कर सकते हैं. निगम द्वारा कुल लागत की 50% राशि यानी अधिकतम 10 हजार रूपये तक का अनुदान है 10% मार्जिन मनी 4% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी.
आवेदन के लिए योग्यता
सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए. इसके अलावा आवेदनकर्ता कोई अन्य व्यवसाय में कार्यरत नहीं होना चाहिए. योजना के अंतर्गत BPL परिवारों को 10000 रूपये तक की Subsidy दी जाएगी. इसके अलावा महिला स्मृति योजना में सूक्ष्म ऋण योजना के तहत स्वरोजगार करने के लिए पुरुषों तथा महिलाओं को 100000 रूपये तक का ऋण दिया जाता है. इस ऋण राशि के द्वारा महिला सिलाई कार्य या कोई अन्य कार्य शुरू कर सकती है.