Haryana Solar Pump Apply: हरियाणा में सोलर पंप के लिए आज से शुरू हुए ऑनलाइन फॉर्म, 75% सब्सिडी देती है सरकार
नारनौल, Haryana Solar Pump Apply :- हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की तरफ से किसानों को तीन से 10 हॉर्स पावर (HP) तक के सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन 75 प्रतिशत Subsidy पर उपलब्ध करवाए जाएँगे. किसान 23 अक्टूबर से सात नवंबर तक सरल saralharyana.gov.in पोर्टल पर Apply कर सकते हैं. जिन किसानों ने 23 जून से 12 जुलाई के दौरान Apply किया था, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. इन किसानों को फिर से लाभार्थी हिस्सा जमा करवाने का अवसर भी मिलेगा.
परिवार की आय और भूमि धारण के आधार पर होगा चयन
यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने कहा कि किसानों के लिए तीन एचपी, पांच एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी सोलर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत Subsidy पर दिए जायेंगे. उन्होंने कहा कि बिजली आधारित कनेक्शन के वर्तमान आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनेक्शन के लिए वरियता दी जाएगी, बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना होगा. उन्होंने बताया कि इस साल के लक्षित लाभार्थियों का Selection परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर होगा.
किसानों को करना होगा ऑनलाइन Apply
उन्होंने बताया कि खंड नांगल चौधरी, निजामपुर व नारनौल के सिर्फ वही किसान सोलर पम्प लगवाने के योग्य होंगे जो किसान पहले से ही डीजल पम्प सैट या जैरनेटर सैट से अपनी खेती करते है तथा साथ में सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई व भूमिगत पाइप लाइन इत्यादि यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं. ADC ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान के पास परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पम्प न हों, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी व फर्द होना अनिवार्य है.
आवेदक स्वयं करेगा कंपनी फर्म का चयन
किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन स्थापित हो या पम्प लगाने से पहले स्थापित कर लेंगे (प्रमाण पत्र व शपथ पत्र) Upload करना बहुत जरूरी है. उन्होंने बताया कि जिले के किसान, गोशाला, जल उपयोक्ता संगठन व समुदाय, समूह आधारित सिंचाई आवेदन के समय भारत सरकार की तरफ से अधिकृत कम्पनी फर्म का Selection स्वयं आवेदक की तरफ से ऑनलाइन ही करना होगा व देय राशि आवेदन Form के साथ ही Online या चालान के माध्यम से Deposit करनी होगी.