अब हरियाणा में कबाड़ होगी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां, बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार के आदेश
चंडीगढ़ :- हरियाणा में वाहनों के कारण लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. हरियाणा सरकार प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए सचेत हो गई है, जिसके चलते सरकार ने अपनी तरफ से कार्यवाही करनी शुरू कर दी है. प्रदेश सरकार ने प्रदूषण पर Control करने के लिए प्रदेश में पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है. प्रदेश में अब केवल इलेक्ट्रिक वाहन और CNG वाहनों के संचालन की ही अनुमति होगी.
पेट्रोल डीजल वाहनों को किया कबाड़ घोषित
तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार नें अपनी उम्र पूरी कर चुके 935 पेट्रोल- डीजल वाहनों को कबाड घोषित कर दिया है. September 2023 तक सुबह की ट्रैफिक पुलिस ने 133 ऐसे वाहनों को जब्त किया है जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है. हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई स्क्रैप पॉलिसी के तहत 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को बैन कर दिया है. इतना ही नहीं स्क्रैप Policy के तहत कुछ वाहनों को जब्त कर लिया गया है जबकि कुछ वाहनों के पंजीकरण को रद्द कर दिया गया है.
प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना ट्रैफिक पुलिस का मुख्य लक्ष्य
हरियाणा सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी 2023 के तहत अब तक 226 डीजल वाहन और 709 पेट्रोल वाहनों को जब्त कर लिया है. Traffic पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी में जानकारी देते हुए बताया कि इस पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य कम से कम कार्बन फुटप्रिंट हासिल करने के लिए अनफिट और Pollution फैलाने वाले वाहनों को हटाकर बढ़ रहे पॉल्यूशन को Control करना है. इस पॉलिसी के तहत जब्त किए गए वाहनों को नूँह जिले के स्क्रेपिंग सेंटर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा.
पुराने वाहनों पर छूट
- पुराने वाहनों के मालिको को नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 25% तक की छूट मिलती है.
- फिटनेस परीक्षण के समय पुराने वाहनों पर ₹1 प्रति CC की दर से सड़क जोखिम के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है.
- पॉलिसी के तहत 10 और 15 वर्ष की निर्धारित अवधि से अधिक उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए अधिक फिटनेस शुल्क लेने का प्रावधान है.