हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 14000 लोगों पर दर्ज हुई FIR होगी वापस
चंडीगढ़ :- देशभर में फैली कोरोना महामारी के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था. वापस से जन जीवन को सामान्य होने में काफी समय लग गया था. कॉविड-19 पर Control रखने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कई नियम कानून लागू किए गए थे, इसके बावजूद भी लोग उन नियम कानूनों का उल्लंघन करते रहे. इसी के चलते Lockdown मे बहुत सारे लोगों पर कानून का उल्लंघन करने के कारण FIR दर्ज की गई थी.
लोगों पर की गई FIR होगी वापस
गुरुवार यानी 23 नवंबर 2023 को हरियाणा सरकार ने एलान करते हुए कहा कि कॉविड-19 के समय कानून का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ की गई FIR को रद्द किया जाएगा और इस दौरान दर्ज किए गए 8275 मामलों को वापस ले लिया जाएगा. CM ने इस दौरान जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के समय में कुल 14,217 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. तभी से यह मुकदमे चल रहे हैं इन लंबित मामलों पर सुनवाई की जाएगी और लोगों पर की गई FIR वापस ली जाएगी.
कानून का उल्लंघन करने के विरोध में दर्ज की गई थी FIR
CRPC की धारा 144 के तहत प्रदेश के सभी लोगों को मास्क पहनना और सामूहिक रूप से एक जगह पर इकट्ठे ने होने की घोषणा की गई थी लेकिन लोग सरकार द्वारा जारी कानून का उल्लंघन करते रहे. तब सरकार नें सख्ती बरतते हुए गुरुग्राम में 1030, करनाल में 545, फरीदाबाद में 565, झज्जर में 814, रोहतक में 646 FIR दर्ज की गई. इतना ही नहीं कोरोना महामारी के समय कुल 14127 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. जिन्हें अब जल्द राहत मिलने वाली है. देशभर में बुधवार को कोरोना महामारी के 23 नए मामले सामने आए हैं वहीं सरकार नें कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए कोविड-19 निरोधी वैक्सीन की जा रही है. अब तक 22067 करोड़ से अधिक की खुराक दी जा चुकी है.