Bank News: इन 2 बैंक पर चला RBI का चाबुक, लाइसेंस रद्द होने से अब ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे पैसे
नई दिल्ली :- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जब उसने अपर्याप्त पूंजी और Rules का पालन नहीं किया। इस बार यूपी को-ऑपरेटिव बैंक, सीतापुर का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। आरबीआई ने 4 दिसंबर को कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी Bank (Shankarrao Pujari Nutan Nagari Sahakari Bank Limited) का लाइसेंस कैंसल कर दिया था। 7 दिसंबर को RBI ने एक प्रेस वार्ता में इस बारे में बताया। 7 दिसंबर, 2023 से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया गया है।
मिल सकेंगे पांच लाख रुपये
जमाकर्ताओं को रिजर्व बैंक के आदेश के बाद पांच लाख रुपये तक मिल सकेंगे। DICGC का कवर यह धन देगा। इससे 98.32% जमाकर्ता अपना पूरा पैसा पाएंगे। आरबीआई की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के सहकारी आयुक्त और रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश दिया है।
सार्वजनिक हित पर होगा बुरा असर
RBI ने कहा कि यह कार्रवाई कम पूंजी और कमाई की संभावनाओं के कारण है। साथ ही कहा कि बैंक का रहना जमाकर्ताओं की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकता है। आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंक अपनी मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा क्योंकि बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति ऐसी है। बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार बढ़ाने की अनुमति देने से सार्वजनिक हित पर बुरा असर पड़ेगा।