Delhi News: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, इन पेट्रोल और डीजल वाहनों के चलाने पर लगाया प्रतिबंध
नई दिल्ली, Delhi News :- दिल्ली की हवा लगातार प्रदूषित हो रही है. खराब हवा लोगों की सेहत को भी नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर रही है. इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने तत्काल प्रभाव से बड़ा कदम उठाया है. परिवहन विभाग की तरफ से फैसला लिया गया है कि 22 दिसंबर 2023 से आगे के आदेशों तक बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध रहेगा.
बढ़ते प्रदूषण के कारण लिया गया फैसला
यह फैसला केंद्र की तरफ से बनाएं गए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीए क्यूएम) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू करने के निर्देश के बाद लिया गया है. इस प्रतिबंध का उद्देश्य दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को Control करना है. बीएस-3 और बीएस-4 वाहनों से निकलने वाले धुएं में हानिकारक Chemical होते हैं, जो वायु गुणवत्ता को खराब करते हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरनाक प्रभाव डालते हैं.
इन वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध तथा इनको मिलेगी छूट
इस प्रतिबंध के अनुसार सभी प्राइवेट और व्यावसायिक बीएस-3 पेट्रोल कार, एसयूवी और वैन तथा सभी निजी और व्यावसायिक बीएस-4 डीजल कार, एसयूवी और वैन इस प्रतिबंध में शामिल होंगे. जिन वाहनों को प्रतिबंध से छूट मिलेगी उनमें आपातकालीन सेवा वाहन (एम्बुलेंस, दमकल, पुलिस वाहन आदि), राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के वाहन, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के आवश्यक वाहन,अदालत के आदेश से चलने वाले वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन तथा सीएनजी वाहन शामिल होंगे.
दिल्लीवासियों से भी की गई अपील
यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू है और आगे के आदेशों तक जारी रहेगा. सीए क्यूएम आयोग दिल्ली की वायु गुणवत्ता की समीक्षा करेगा और आवश्यकता पड़ने पर प्रतिबंधों को बढ़ा या घटा सकता है. दिल्ली में रहने वाले लोगों से भी अपील की जा रही है कि वह इस प्रतिबंध का पालन करें और वैकल्पिक साधनों जैसे मेट्रो, बसों या कारपूलिंग के जरिए यात्रा करें. सभी के सहयोग से ही दिल्ली को स्वच्छ हवा मिल पाएगी.