चंडीगढ़

Haryana News: हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, इस भर्ती में सामाजिक-आर्थिक मानदंड के 5 अंक देने पर रोक

चंडीगढ़ :- जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा सरकार की तरफ से 180000 रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों को सरकारी नौकरी में पांच अंक देने का प्रावधान है. यह पांच अंक सामाजिक- आर्थिक मापदंड के होते हैं, अब टीजीटी भर्ती में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से इसे चुनौती दे दी गई है. हाई कोर्ट का इस संबंध में अंतरिम आदेश भी जारी हुआ है, जिसके तहत अब इन अंको पर रोक लगा दी गई है. हालांकि अभी तक कोई Final डिसीजन नहीं आया है, परंतु इस फेसले का असर निश्चित रूप से दूसरी भर्तियों पर भी दिखाई देने वाला है.

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हरियाणा सरकार को दिया High court ने बड़ा झटका 

TGT के 7471 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिलहाल कोर्ट केस की वजह से रुकी हुई है. बता दे कि अरुण कुमारी एवं अन्य ने केस दायर कर कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 21 फरवरी को टीजीटी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे. इसमें क्लोज 12 के अनुसार 5 % अंक सामाजिक आर्थिक मापदंड के दिए जाएंगे, इसी प्रकार ही हरियाणा सरकार ने 20 दिसंबर 2022 के तहत निकाले गए विज्ञापन में भी इस तरह के अंकों की घोषणा की थी, जिसमें 20%  अंक सामाजिक आर्थिक मापदंड के थे.

इस दिन होंगी अगली सुनवाई 

अब इस मामले में  सुनवाई के लिए 31 जनवरी 2024 की तारीख दी गई है. इस याचिका को 20 अंकों को चुनौती देने वाली याचिका के साथ ही सुना जाएगा. वही जानकारी देते हुए बताया गया कि जो आदेश 19 जनवरी 2023 को पारित हुआ था, वही अंतरिम याचिका में भी जारी रहने वाला है. इसका मतलब है कि टीजीटी भर्ती में फिलहाल पांच फीसदी अंको पर रोक लग गई है.

Author Meenu Rajput

नमस्कार मेरा नाम मीनू राजपूत है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर काम करती हूँ. मैंने बीकॉम, ऍम कॉम तक़ पढ़ाई की है. मैं प्रतिदिन हरियाणा की सभी ब्रेकिंग न्यूज पाठकों तक पहुंचाती हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से करू और आप लोगों तक सबसे पहले न्यूज़ पंहुचा सकूँ. जिससे आप लोगों को समय पर और सबसे पहले जानकारी मिल जाए. मेरा उद्देशय आप सभी तक Haryana News सबसे पहले पहुँचाना है.

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