Flight Cancel Rule: यदि कैंसिल या देरी से उडी आपकी फ्लाइट, तो मिलता है इतना रिफंड- जाने क्या है नियम
नई दिल्ली :- जैसा कि आप सब जानते हैं चारों तरफ कोहरे की चादर फैली हुई है. धुंध और कोहरे ने आम जनजीवन को खासा प्रभावित किया है. कई जगह रेलगाड़ियों को लेट या Cancel ही कर दिया गया है. कोहरे के कारण Visibility बिलकुल Zero हो चुकी है. ऐसे में कोई भी दुर्घटना होने का डर सता रहा है. कोहरे के चलते रेल और विमान सेवाओं में देरी हो रही है. विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइटें या तो देर से उड़ान भर रही हैं या फिर उन्हें Divert किया जा रहा है.
उड़ान रद्द होने पर मिलेगा पूरा Refund
कई फ्लाइट्स तो Cancel ही कर दिए गए हैं. ऐसे में जिन लोगों ने फ्लाइट टिकट बुक कर रखी है, उनके मन में प्रश्न है कि यदि Flight कैंसिल होती है या फिर देरी के चलते आप फ्लाइट टिकट कैंसिल करवाते हैं तो कितना Refund मिलेगा. पैसेंजर्स को ये सवाल परेशान कर रहा है कि उन्हें क्या Facility मिलती है. ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने फ्लाइट टिकट कैंसिल होने या उड़ान रद्द होने पर मुआवजे को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए है. यदि Airlines की तरफ से उड़ान को रद्द किया जाता है तो आपको टिकट का पूरा रिफंड दिया जाएगा.
एयरलाइंस को करनी होगी सारी सुविधाएं
एयरलाइंस की तरफ से या तो कस्टमर को Alternate उड़ान उपलब्ध कराई जाएगी या फिर टिकट का पूरा रिफंड वापस किया जाएगा. यदि आपको अगले दिन की फ्लाइट मिली तो एयरलांइस कंपनी को आपके Hotel में ठहरने की सुविधा करानी होगी. यदि आपकी फ्लाइट देरी से है तो एयरलाइंस को आपके लिए खाने-पीने का इंतजाम करना होगा. यदि आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट रद्द हो गई है तो एयरलाइंस को पैसेंजर के लिए वैकल्पिक फ्लाइट या फिर टिकट का पूरा रिफंड चुकाना होगा.
परेशान करने पर दर्ज कर सकते हैं शिकायत
यदि टिकट का रिफंड देने में एयरलाइंस कंपनियां परेशान करती हैं तो आप DGCA की साइट पर https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/ जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. वहीं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने साफ किया है कि यदि आपकी आपकी फ्लाइट में किसी अप्रत्याशित कारण के चलते देरी हुई है या उसे रद्द करना पड़ा है तो आपको मिलने वाली सुविधाएं निरस्त होगी.