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RBI News: इन बैंकों पर चला RBI का चाबुक, लाइसेंस रद्द से ग्राहकों को सदमा

नई दिल्ली :- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से 12 जनवरी को कहा गया कि उसकी ओर से Weak वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए द हिरिपूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Hiriyur Urban Co-operative Bank) का लाइसेंस Cancel कर दिया है. RBI ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि “बैंक का बने रहना उसके डिपॉजिटर की भलाई के लिए हानिकारक है, बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरी Payment करने में सक्षम नहीं होगा. अगर बैंक को अपना बैंकिंग बिजनेस आगे भी जारी रखने की स्वीकृति दी गई तो सार्वजनिक हित पर इसका Negative Effect पड़ेगा.’

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RBI ने तीन बैंकों पर लगाया जुर्माना

दूसरी ओर RBI ने न‍ियमों का पालन नहीं करने पर धनलक्ष्मी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक समेत तीन बैंकों पर 2.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है. केंद्रीय बैंक ने इस बारे में जानकारी दी है. RBI ने कहा कि ‘ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ (Loans and Advances-Statutory and Other Restrictions), केवाईसी (KYC) और जमा पर ब्याज दर से संबंधित न‍ियमों के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए धनलक्ष्मी बैंक पर 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

बैंक का लेनदेन हुआ बंद

र‍िजर्व बैंक ने लाइसेंस रद्द क‍िये जाने के बाद द हिरिपूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के बैंक‍िंग लेनदेन कों रोक दिया है. इसमें Cash जमा करना और पैसा न‍िकालना दोनों ही शाम‍िल है. केंद्रीय बैंक ने कहा क‍ि हर खाताधारक को डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से पांच लाख रुपये की मॉनेटरी ल‍िम‍िट तक अपनी जमा राश‍ि को क्‍लेम करने का अध‍िकार है. बैंक की तरफ से द‍िए गए आंकड़ों के मुताबिक 99.93 परसेंट जमाकर्ता DICGC से अपना पूरा पैसा पाने का हक रखते हैं. दूसरी तरफ ज‍िन बैकों पर आरबीआई ने पेनाल्‍टी लगाई है, उनके खाताधारकों पर लेनदेन से जुड़ा क‍िसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा.

पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगी एक करोड़ की Penalty 

आरबीआई ने न‍ियमों की पालना नहीं करने पर पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab & Sind Bank) पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 29.55 लाख रुपये का Fine लगाया है. इससे पहले RBI की तरफ से ऐसे ही मामलों में पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI), प्राइवेट सेक्‍टर के द‍िग्‍गज बैंक HDFC और ICICI बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया था.

Author Deepika Bhardwaj

नमस्कार मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रही हूं. मैंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री की है. मेरा उद्देश्य है कि हरियाणा की प्रत्येक न्यूज़ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. मैं हमेशा प्रयास करती हूं कि खबर को सरल शब्दों में लिखूँ ताकि पाठकों को इसे समझने में कोई भी परेशानी न हो और उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो. विशेषकर मैं जॉब से संबंधित खबरें आप लोगों तक पहुंचाती हूँ जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं.

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