Haryana Latest News: हरियाणा में गरीब परिवारों की बल्ले- बल्ले हरियाणा सरकार पुराने घरों के मरम्मत के लिए दे रही है 80 हजार
चंडीगढ़ :- जैसा कि आपको पता है कि प्रदेश सरकार की तरफ से गरीबों और अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है. इन योजना के जरिए अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लोगों को लाभ भी मिल रहा है. इसी दिशा में हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से सभी बीपीएल परिवारों को डॉक्टर बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक राशि उपलब्ध करवाई जा रही है.
बीपीएल परिवार को भी मिल रहा है अब इस योजना का लाभ
हम आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अभी तक इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था, परंतु पिछले साल ही हरियाणा सरकार की तरफ से इस योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल कर दिया गया. एक सरकारी प्रवक्ता की तरफ से इसी संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि सरकार ने इस योजना के दायरे को बढ़ाने के साथ-साथ योजना में मिलने वाली राशि को भी बढा दिया था, पहले इस योजना के तहत 50 हजार रुपये ही मिलते थे.
इन बातो का रखें अवश्य ध्यान
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप इसके नियमों और शर्तों के बारे में जानकारी अवश्य हासिल कर ले. इस योजना के नियम और शर्तों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी भी विभाग से मकान के अनुदान करने के लिए आपका स्वयं निर्मित मकान होना चाहिए, जिसे बनाए हुए आपको 10 साल या इससे ज्यादा का समय हो गया हो और यह मरम्मत के योग्य हो, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
इन डॉक्यूमेंट की होती है आवश्यकता
प्रवक्ता की तरफ से बताया गया कि आवेदन कर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना जरूरी है, साथ ही आवेदन कर्ता को अनुसूचित जाति /पिछड़ा वर्ग से संबंधित तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल होने का अपना प्रमाण पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है. इसके अलावा, राशन कार्ड/ SC- BC कास्ट सर्टिफिकेट /आधार कार्ड /बैंक खाता संख्या/ मोबाइल नंबर आदि सभी अन्य जानकारी उपलब्ध करवानी है.