Haryna News: हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, अब कन्या भ्रूण हत्या की सूचना पर मिलेगा 1 लाख इनाम
चंडीगढ़ :- लिंगानुपात के मामले में हरियाणा की स्थिति काफी खराब रही है. 2015 में हरियाणा में एक हजार लड़कों पर 876 लड़कियाँ जन्मी थीं.हालांकि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया. इसके बाद पूरे राज्य में जन जागरूकता अभियान और लड़कियों के लिए कई सारी स्कीम चलाई गई. उसके बाद हरियाणा में लिंगानुपात में वृद्धि हुई. 2019 में यह आंकड़ा 923 और 2020 में 922 रिकॉर्ड किया गया.
14 शहरों के लिंगानुपात में हुई कमी
जनवरी में आई रिपोर्ट में हरियाणा के 14 शहरों के लिंगानुपात में कमी देखी गई है. वहीं, जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) में पिछले साल की अपेक्षा एक अंक की भी गिरावट आई है. राष्ट्रीय स्तर अपेक्षा भी हरियाणा का लिंगानुपात काफी पीछे है. राष्ट्रीय औसत 933 है. कम होते लिंगानुपात को सरकार भी गंभीरता से ले रही है. सरकार की तरफ से सभी उपायुक्तों को निगरानी बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है.
इस प्रकार रही लिंगानुपात की स्थिति
2023 में जिन शहरों के लिंगानुपात में कमी हुई है, उनमें फतेहाबाद, नूंह, सिरसा, यमुनानगर, जींद, कैथल, पानीपत, अंबाला, चरखी दादरी, सोनीपत, महेंद्रगढ़, रोहतक, करनाल और भिवानी शामिल हैं. वहीं, गुरुग्राम, पलवल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, पंचकूला, हिसार, रेवाड़ी और झज्जर में वृद्धि हुई है. इसको रोकने के लिए अब हरियाणा सरकार की तरफ से एक पहल की गई है.
कन्या भ्रूण हत्या की सही जानकारी देने वालों को मिलेगा एक लाख का Cash Prize
हरियाणा सरकार की ओर से कन्या भ्रूण हत्या रोकने व करवाने वालों की सही सूचना देने वालों को स्वास्थ्य विभाग एक लाख रुपए तक का कैश प्राइज मिलेगा. सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी. पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत पंजीकृत सेंटर संचालक व डॉक्टर के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है. पहली बार गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण संबंधी जुर्म करने पर 3 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना किया जाता है. इसके बाद दोबारा जुर्म करने पर 5 साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है.
Act में है इस प्रकार प्रावधान
इस अधिनियम के तहत पति, परिवार के सदस्य या लिंग चयन के लिए उकसाने वाले व्यक्ति के लिए पहले अपराध पर 50 हजार रुपए तक के जुर्माने के साथ 3 साल तक की कैद तथा इसके बाद अपराध करने पर एक लाख रुपए तक जुर्माने के साथ 5 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है.