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Paytm यूजर की हुई बल्ले बल्ले, RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को दी ये बड़ी राहत

नई दिल्ली :- Paytm पेमेंट बैंक के खिलाफ अनियमितता पाई जाने के करण रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कुछ रिट्रैक्शन (Restractions) लगा दी थी. 31 जनवरी 2024 को आरबीआई के आदेश अनुसार पेटीएम पेमेंट बैंक को नए कस्टमर (Custom) जोड़ने से मना किया गया था.

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आरबीआई ने बढ़ाई समय सीमा

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने पेटीएम (Paytm) पर 29 फरवरी 2024 से जो पाबांदी से लगाई थी उसकी सीमा को बढ़ाकर अब 15 मार्च 2024 कर दिया गया है. इसके पीछे आरबीआई का उद्देश्य दुकानदारों तथा कस्टमर (Customer) के हितों की रक्षा करना है.

पेटीएम पेमेंट बैंक को निर्देश

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को निर्देश देते हुए कहा है कि उनके अकाउंट या वॉलेट में जितना भी बैलेंस (Balance) मौजूद है उसे वापस निकालने में पेटीएम पेमेंट्स बैंक मदद करें. आरबीआई ने आदेश देते हुए कहा कि 15 मार्च 2024 के बाद कस्टमर के खाते प्रीपेड, इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट फास्ट टैग नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में कोई डिपॉजिट(Deposit) नहीं किया जा सकेगा और ना ही कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन (Transaction) का टॉप अप (Top Up) किया जा सकेगा.

Author Komal Tanwar

नमस्कार मेरा नाम कोमल तंवर है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर काम करती हूँ. मैं प्रतिदिन हरियाणा की सभी ब्रेकिंग न्यूज पाठकों तक पहुंचाती हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से करू और आप लोगों तक सबसे पहले न्यूज़ पंहुचा सकूँ. जिससे आप लोगों को समय पर और सबसे पहले जानकारी मिल जाए. मेरा उद्देशय आप सभी तक Haryana News सबसे पहले पहुँचाना है.

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