Haryana News: हरियाणा सरकार ने बदला रजिस्ट्री का नियम, अब इस तरह होंगी नई प्रक्रिया
करनाल, Haryana News :- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि शहर में रहने वालों को केवल प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर ही रजिस्ट्री मिलने वाली है, इसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास भी किए जा रहे हैं. पहले चरण में सोनीपत और करनाल जिलों के लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है. इस व्यवस्था को लागू होने के बाद से इंतकाल करवाने की आवश्यकता नहीं होगी. केवल प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर ही काफी आसानी से रजिस्ट्री हो जाएगी.
रजिस्ट्री को लेकर लागू होंगे ये नए नियम
हुआ कुछ ऐसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्न पूछा गया. इसका जवाब देते हुए सीएम की तरफ से यह जानकारी साझा की गई. मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में पहले शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के साथ एक और श्रेणी अन्य क्षेत्र का भी प्रावधान था. जहां शहरी क्षेत्र में संपत्ति का रिकॉर्ड स्थानीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति का रिकॉर्ड संबंधित विभाग की तरफ से करवाया जाता था, इसके विपरीत अन्य क्षेत्र का प्रावधान होने से एक लूप-हॉल दे दिया जाता था.
इस प्रकार पूरा होगा कार्य
इस वजह से कुछ लोग कैसे ना कैसे करके कहीं की भी रजिस्ट्री करवा लेते थे, वर्तमान सरकार की तरफ से इस लुप हॉल को ही बंद कर दिया गया है. इस वजह से कुछ लोगों को अब परेशानी भी होने लगी है. प्रॉपर्टी आईडी केवल संपत्ति की पहचान है, परंतु मालिकाना हक का सबूत नहीं है. प्रदेश में लार्ज स्केल पर मैपिंग परियोजना भी चल रही है. जिसके जरिए शहरी क्षेत्र में मैपिंग का कार्य किया जा रहा है और यह रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ स्थापना होने के बाद डाटा प्रमाणिक हो जाएगा, इसके बाद किसी को भी इंतकाल करवाने की आवश्यकता नहीं होगी.