Haryana News: हरियाणा राशन डिपो संचालकों को बड़ा झटका, अब इन लोगों के लाइसेंस होंगे रद्द
चंडीगढ़, Haryana News :- हरियाणा में 60 साल की उम्र पार कर चुके 1250 राशन डिपो संचालकों के लाइसेंस समाप्त हो चुके हैं. इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर 31 March तक Stay लगाया हुआ था. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की नीति के मुताबिक, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी राशन डिपो धारकों के लाइसेंस 1 April से अपने आप ही निरस्त माने जाएंगे.
हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी राशन डिपो संचालकों की नजर
वहीं, जों राशन डिपो संचालकों इससे प्रभावित हुए है उनकी नजर अब हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है. राज्य में कुल 9500 राशन डिपो हैं, जिनके जरिये गरीब परिवारों को राशन दिया जाता है. प्रदेश सरकार ने डिपोधारकों के लिए नई पॉलिसी तैयार की है, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष या उससे ज्यादा आयु वाले डिपोधारकों के License का Renovation नहीं होगा. न ही इन डिपोधारकों को अप्रैल से किसी भी प्रकार का राशन मुहैया कराया जाएगा.
नए नियम को कैथल डिपो होल्डर एसोसिएशन ने दी चुनौती
इन डिपो को नजदीकी डिपो होल्डरों के साथ अस्थायी रूप से Attach किया जाएगा, जहां से गरीब परिवार राशन प्राप्त कर पाएंगे. नए Rule को कैथल डिपो होल्डर एसोसिएशन ने चुनौती दी है. मामले में हाल ही में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने विभागीय अधिकारियों से संपर्क करते हुए दावा किया कि निर्णय उनके पक्ष में आया है.
उच्च न्यायालय से आदेश मिलने के बाद ही होगी आगे की कार्यवाही
इस पर संबंधित अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के वकील से संपर्क किया तो उसने भी इस सूचना को सही ठहराया. पर विभाग को हाई कोर्ट से अभी तक इस बारे में कोई आदेश नहीं मिले हैं. विभाग को High Court के आदेश मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी.