Toll Tax Rule: इन लोगों को नही देना पड़ता कोई टोल टैक्स, बिना किसी रोकटोक के देशभर में कर सकते है सफर
नई दिल्ली, Toll Tax Rule :- अगर आप भी रोजाना हाईवे पर सफर करते हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए है. बता दे कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से राजमार्गों पर यातायात के निर्बाध गति को सुनिश्चित करने के लिए अब नियमों में बदलाव किया गया है. आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने वाले है.जैसा की आपको पता है कि टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारे देखने को मिलती है, इसे कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए भी गए है. इन सबके बावजूद भी अक्सर लोगों को टोल प्लाजा पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है.
हाईवे पर सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर
NHAI की तरफ से कुछ विशेष वाहन Category को टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में छूट भी दी जाएगी. इसमें आपातकालीन सेवाओं जैसे कि फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और पुलिस वाहनों को शामिल किया गया है. इसके अलावा रक्षा सेवाओं के वाहन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या VIP विदेशी अतिथियों के वाहन भी इसमें शामिल होने वाले हैं. वही जानकारी देते हुए बताया गया कि प्राइवेट वाहनों को किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी गई है.
इन नियमों का रखे विशेष ध्यान
NHAI की तरफ से जारी दिशा- निर्देशों में एक खास तरह का प्रावधान भी किया है, अगर किसी टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार 100 मीटर से ज्यादा लंबी होगी तो ऐसी स्थिति में वाहनों को बिना टोल टैक्स के जाने की अनुभूति होती है. इसका उद्देश्य टोल प्लाजा पर वाहनों की आवाजाही को बेहतर बनाना है. 100 मीटर की सीमा को पहचानने के लिए हर टोल लेन पर एक पीली रेखा खींची जाती है. यह पीली रेखा वाहन चालकों को यह समझने में मदद करती है कि वह इस सीमा के अंदर है या फिर बाहर है. इस संबंध में NHAI की तरफ से टोल प्लाजा ऑपरेटर मकी जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने के भी प्रयास किए गए हैं.