Loan Rules: 1 अक्टूबर से बदलेंगे Loan के नियम, RBI ने बैंकों को जारी किए ये आदेश
नई दिल्ली, Loan Rules :- अक्सर हमें अपने जरूरी कामों के लिए पैसे की जरूरत होती है. जब भी हमें एक साथ ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो इसके लिए हम लोन का सहारा लेते हैं. ऐसे में अगर आप भी आने वाले दिनों में लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो RBI अपने नियमों में बदलाव करने वाला है. अगर आप 1 October के बाद से Loan लेंगे तो आपको नए नियमों के तहत लोन दिया जाएगा, मगर यह नियम कुछ खास तरह के लोन पर ही लागू होंगे.
1 अक्टूबर से बदलेंगे लोन के नियम
रिजर्व बैंक की ओर से इस बारे में जानकारी साझा की गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि बैंकों और एनबीएफसी (NBFC) को एक अक्टूबर से रिटेल और MSME लोन के नियम को बदला जा रहा है. RBI ने कहा है कि अक्टूबर से Loan के लिए लोन लेने वाले को ब्याज और अन्य लागत समेत लोन समझौते के बारे में सारी जानकारी (KFS) देनी होगी.इस वक़्त विशेष रूप से Commercial बैंक की ओर से दिये गये व्यक्तिगत कर्जदारों, आरबीआई के दायरे में आने वाली इकाइयों के डिजिटल लोन और छोटी राशि के कर्ज के बारे में लोन समझौते के बारे में सभी जानकारी देना अनिवार्य किया गया है.
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लिया गया फैसला
आरबीआई की सीमा में आने वाले सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के Products को लेकर पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहकों को लोन की पूरी जानकारी देने के लिए यह निर्णय लिया गया है. इससे कर्ज लेने वाला सोच-विचारकर वित्तीय फैसले कर पाएंगे. यह निर्देश RBI के नियमन के दायरे में आने वाले सभी इकाइयों (RE) की तरफ से दिये जाने वाले रिटेल और MSME टर्म लोन के मामलों में लागू रहेगा. KFS सरल भाषा में लोन समझौते के मुख्य तथ्यों का एक विवरण है.
लोन लेने वालों को देगा सही जानकारी
यह लोन लेने वालों को सही जानकारी देगा. केंद्रीय बैंक का कहना है कि वित्तीय संस्थान दिशानिर्देशों को जल्द-से-जल्द लागू करने के लिए जरूरी उपाय करेंगे. RBI ने कहा कि वास्तविक आधार पर तीसरे पक्ष सेवा प्रदाताओं की तरफ से Central बैंक के दायरे में आने वाले संस्थानों द्वारा कर्ज लेने वाले संस्थानों से वसूले गए बीमा और कानूनी शुल्क जैसी राशि भी वार्षिक प्रतिशत दर (APR) का भाग होगी.