Haryana News: हरियाणा में बेटियों की हुई बल्ले बल्ले, अब हर महीने मिलेगी 3 हजार रुपये पेंशन
चंडीगढ़, Haryana News :- केंद्र व राज्य सरकारों की तरफ से समय-समय पर आम जनता के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है. इन योजनाओं का सीधा सा लक्ष्य आम लोगों को लाभ पहुंचाना होता है. ऐसे में हरियाणा की बेटियों के लिए भी एक नई योजना शुरू होने वाली है. हरियाणा सरकार ने बेटियों के लिए एक नई योजना शुरू की है. इस योजना का नाम लाड़ली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है.
बेटियों को हर महीने मिलेंगे ₹3000
इस स्कीम के तहत जिन परिवारों में सिर्फ बेटियां है उन्हें हर महीने 3000 रुपये पेंशन दी जाएगी. इस योजना का लाभ मिले इसके लिए माता या पिता के 45 वें जन्मदिन से 60 वर्ष तक 15 वर्ष के लिए परिवार को पंजीकृत किया जाता हैं, 60 वर्ष की आयु के बाद यह बुढ़ापा पेंशन में बदल दी जाएगी. इस स्कीम की जो भी राशि होंगी वो मां के बैंक Account में भेजी जाएगी. वहीं अगर मां जीवित नहीं हैं तो यह लाभ पिता को मिलेगा. योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्ते भी निर्धारित की गई है. अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा.
योजना के लिए अहम शर्तें
- इस स्कीम के लिए माता-पिता हरियाणा के मूल निवासी होने चाहिए.
- परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
- बच्चे प्रथम, द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरी में ना हों, बच्चे डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, आर्टिटेक्ट, ठेकेदार ना हों.
- माता-पिता को कोई पेंशन नही मिलती हों.
योजना के लिए जरूरी कागजात
- आयु प्रमाण पत्र के लिए वोटर कार्ड,पासपोर्टपैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र स्कूल प्रमाण पत्र में से कोई एक
- आवासीय प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड
- वोटर कार्ड, फोटो लगी मतदाता सूची में से कोई एक
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- PPP यानि परिवार पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट फोटो आदि.
इस प्रकार करें आवेदन
इस योजना में Offline आवेदन करने के लिए आपको समाज कल्याण विभाग की Website से फार्म डाउनलोड करना होगा. इसके बाद इसे भरकर आवेदन पत्र में उल्लेखित प्राधिकारी से फार्म को सत्यापित करवाना होगा. इसके बाद संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के नजदीकी कार्यालय में जाकर जमा करवाना होगा.