आप भी तुरंत आधार से पैन कार्ड को करवा ले लिंक, नहीं तो अटक सकते है सभी जरूरी काम
नई दिल्ली :- अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों में निवेश करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से जानकारी होगी कि एक साल पहले ही पोस्ट ऑफिस ने आधार को पेन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था.पोस्ट ऑफिस आपके परमानेंट अकाउंट नंबर की वैलिडिटी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ क्रॉस चेक करके भी वेरीफाई करता है. ऐसा करने का मेंन उद्देश्य होता है कि आपका पैन आपके आधार से जुड़ा हुआ है या नहीं. इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस की स्कीम में आप जो भी नाम और जन्मतिथि हैं वह सही है या नहीं. इसकी भी जानकारी हासिल की जाती है.
पैन कार्ड यूजर्स के लिए जरूरी खबर
अगर नाम और DOB में किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी मिलती है, तो आप पोस्ट ऑफिस की स्कीमों में निवेश नहीं कर पाएंगे. Pan वेरिफिकेशन सिस्टम पोर्टल ई-गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है. इस सिस्टम से मिले रिस्पांस के आधार पर पेन को Finacle में शामिल किया जाता है. बता दे कि यह व्यवस्था 30 अप्रैल 2024 तक ही लागू थी. अगर आपने अभी तक भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है, तो अब आपको थोड़ा अलर्ट होने की आवश्यकता है.ऐसे लोग जो जून 2023 की तय समय सीमा तक पैन कों आधार से लिंक नहीं करवा पाए, उन पर पेनल्टी लगाने की समय सीमा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ी ढ़ील भी दी गई है. आयकर विभाग के अनुसार 31 मई 2024 तक पेन को लिंक करवा कर टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
इन बातों का रखें ध्यान
अगर आपका आधार आपका पेन से लिंक नहीं है, तो आपसे डबल रेट से टीडीएस लिया जाएगा. सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 2023 में करीब 12 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक ना होने की वजह से डीएक्टिवेट हो गए थे. आपके पास अभी भी समय है कि आप अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करवा लीजिए, नहीं तो आपको आगे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि बैंक से जुड़े हुए सभी कार्यों में आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होती है.