हरियाणा में स्कूल खोलने को लेकर नए निर्देश हुए जारी, अब इस प्रकार होगी पढ़ाई
हरियाणा :- राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रदुषण का स्तर फिर से बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. लोगों का खुली हवा में सांस लेना दूभर हो रहा है. ऐसे में वायु प्रदुषण (Air Pollution) के खतरनाक स्तर को देखते हुए छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर गुरुग्राम और फरीदाबाद जिला प्रशासन ने स्कूलों को लेकर नया आदेश जारी किया है.
हाईब्रिड मोड में संचालित होगी कक्षाएं
बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक ने गुरुग्राम और फरीदाबाद के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है. आदेश के अनुसार, कक्षा नौवीं और 11वीं तक की कक्षाएं तत्काल प्रभाव से हाइब्रिड मोड (फिजिकल और ऑनलाइन दोनों) में संचालित की जाएंगी. विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे कक्षा 9वीं और ग्यारहवीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों में हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करें. यानि फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में (जहां भी ऑनलाइन मोड संभव हो) तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक.
GRAP- 4 लागू
गुरुग्राम उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि यह कदम गुरुग्राम में GRAP का चौथा चरण लागू होने के बाद उठाया गया है. उन्होंने अधिकारियों को GRAP- 4 के प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए. उपायुक्त ने बताया कि GRAP- 4 लागू होने पर आदेशानुसार सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव, निजी संसाधनों में वर्क फ्रॉम होम, कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी विद्यालयों में हाईब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक सहित कई पाबंदियां लगाई गई है.