उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की हुई मौज, सरकार ने बढ़ाई LPG गैस सिलेंडर पर सब्सिडी
नई दिल्ली :- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का असर दिखने लगा है। इस योजना के लाभार्थियों की रसोई गैस की खपत में वृद्धि हुई है। हालांकि, यह खपत अब भी सामान्य उपभोक्ताओं की खपत से लगभग आधी है।
पेट्रोलियम गैस मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी देने के बाद खपत बढ़ी है। एलपीजी गैस सिलेंडर की प्रति उज्ज्वला लाभार्थी खपत 2019-20 के 3.01 से बढ़कर 2023-24 में 3.95 सिलेंडर प्रति वर्ष हो गई है। वहीं, चालू वित्त वर्ष में यह खपत अक्टूबर 2024 तक 4.34 हो गई थी। सामान्य एलपीजी उपभोक्ता की खपत सालाना सात से आठ सिलेंडर के बीच है।
बजट में नए कनेक्शन पर घोषणा संभव
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार फिलहाल उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए सब्सिडी जारी रखेगी, ताकि सिलेंडर भरवाने में उनकी जेब पर बहुत असर न पड़े। केंद्र सरकार आम बजट में योजना के तहत और कनेक्शन जारी करने की घोषणा कर सकती है। योजना काफी सफल रही है और भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ भी मिला है। बिहार समेत कई राज्यों में इस वर्ष विधानसभा चुनाव भी हैं।
उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए (केवल महिला)।
- एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- अपने ग्राहक को जानिए (e-KYC) – उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
- आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
- जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज/अनुबंध I के अनुसार स्व-घोषणा (प्रवासी आवेदकों के लिए)। दस्तावेज में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार।
- बैंक खाता संख्या और आईएफएससी। परिवार की स्थिति के समर्थन में अनुपूरक केवाईसी।