नई दिल्ली :- हापुड़ जिले में उचित दर दुकानों पर अब जन-उपयोग वस्तुएं भी मिलेंगी। राशन कोटेदार की आय बढ़ाने के लिए करीब 35 वस्तुओं की बिक्री को लेकर खाद्य पूर्ति विभाग ने आदेश जारी किए हैं। हालांकि, कोटेदार किसी भी राशन धारक को जबरदस्ती यह सामान नहीं बेच सकेंगे। अब तक कोटेदारों की दुकानों पर मात्र राशन निशुल्क आदि प्रकार से दिया जाता है, इसमें गेहूं, चावल, दाल, आटा, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी तेल, मोटा अनाज, नमक के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं बिक्री की अनुमति थी, लेकिन अब अन्य जन-उपयोगी वस्तुओं की बिक्री भी कर सकते हैं।
उचित दर दुकानों से विक्रय सिर्फ उन्हीं कार्डधारकों से किया जाएगा, जो खरीदने के लिए इच्छुक होंगे। किसी भी कार्डधारक या लाभार्थी को यह सामान खरीदने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। मामले में जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा बालियान ने बताया कि शासन के आदेश का जिले में पालन कराया जा रहा है। जबरदस्ती सामान बेचने पर संबंधित के विरुद्ध शिकायत पर कार्रवाई करेंगे।
इन जन-उपयोगी वस्तुओं की मिली अनुमति
दूध एवं दूध से बने उत्पाद (पैक्ड), बिस्किट, ब्रेड, गुड, घी, नमकीन, सूखे मेवे (पैक्ड), मिठाई (पैक्ड), मसाले, दूध पाउडर, बच्चों के कपड़े होजरी, राजमा, सोयाबीन, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, क्रीम, धूपवती, कंघी, दर्पण, झाडू, पोंछा, छाता, रेनकोट, वाल हैंगर, ताला, टूथब्रश, डिर्टजेंट पाउडर, मच्छररोधी अगरबत्ती, बर्तन धोने वाले, इलेक्ट्रिक समान, टॉर्च, दीवार घड़ी, माचिस, जूट रस्सी, प्लास्टिक पानी पाइप, प्लास्टिक बाल्टी बेच सकेंगे। इसके अलावा हैंडवॉश, शेविंग किट, बाथरूम क्लीनर और बेबी केयर उत्पाद आदि की बिक्री कर सकते हैं।