RBI ने बदले FD के नियम, अगर आप भी किसी बैंक में कराए हैं FD तो अभी पढ़े
RBI FD Rules :- फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर समय-समय पर नए-नए नियम बनाए जाते हैं। बता दे की फिक्स डिपाजिट को लेकर RBI के तरफ से नियम को बदल दिया गया है। जिसका फायदा ग्राहकों को होगा लिए जानते हैं इसके बारे में।
RBI FD Rules
देश में सबसे ज्यादा लोग फिक्स डिपाजिट में निवेश करना पसंद करते हैं। यह सबसे सुरक्षित निवेश का माध्यम माना जाता है क्योंकि यहां से गारंटी रिटर्न मिलता है। इससे जुड़े एक नियम में आरबीआई की तरफ से बदलाव किया गया है। इस नियम के बदलाव के बाद निवेशकों को फायदा हो रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के तरफ से बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से समय से पहले पैसा निकालने को लेकर नियम को बदल गया है। बता दे की बैंक के तरफ से पहले 15 लाख रुपए तक की फिक्स डिपॉजिट पर समय से पहले विड्रोल की सुविधा देता था।
लेकिन अब केंद्रीय बैंक के तरफ से यह प्रभाव से रकम बढ़ाकर एक करोड रुपए कर दिया गया है इसका मतलब यह है कि अब पैसे की जरूरत अपने पर फिक्स्ड डिपॉजिट को मैच्योरिटी से पहले ही तोड़ा जा सकेगा और निवेशक अपनी जमर अकाउंट को वापस निकाल सकेंगे।
RBI FD Rules : बैंक के तरफ से दिए जाते हैं दो तरह की एफडी।
बता दे की बैंक के तरफ से दो तरह की फिक्स डिपाजिट ऑफर किया जाता है। जिसमें कॉल लेवल और नॉन कॉलेबल शामिल है। नॉन कॉलेबल एफडी स्कीम का मतलब यह होता है कि आप समय से पहले यानी की एचडी स्कीम मैच्योर होने से पहले पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन कॉल लेवल एफडी स्कीम का मतलब यह होता है कि आप ऐसा कर सकते है। हालांकि मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने पर बैंक के तरफ से कुछ जुर्माना भी वसूला जाता है, लेकिन कॉल लेवल एफडी स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन नॉन कॉलेबल एफडी स्कीम पर सामान्य एफडी की तुलना में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि इसमें पैसा ब्लॉक रहता है।
क्या हुआ बदलाव जानिए?
बता दे कि आरबीआई की तरफ से कुछ दिनों पहले एक सर्कुलर में कहा गया था कि नॉन कॉलेबल एफडी स्कीम के लिए समय से पहले निकल जाने वाले न्यूनतम राशि को 15 लख रुपए से बढ़कर एक करोड रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि एक करोड़ और उससे कम राशि के सभी डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट में समय से पहले पैसा निकालने की सुविधा उपलब्ध होगा।
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि यह निर्देश NRE डिपॉजिट और NRO डिपॉजिट पर भी लागू होगा। यह सर्कुलर सभी कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंकों पर भी लागू होगा। सर्कुलर के मुताबिक बैंक को प्री मेच्योरिटी विड्रॉल ऑप्शन के बिना NRE/ NRO फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफर करने की आजादी होगी। लेकिन एक करोड रुपए और उससे कम अमाउंट के लिए इंडिविजुअल से स्वीकार किए गए NRE/ NRO फिक्स्ड डिपॉजिट में समय से पहले पैसा निकालने की सुविधा देना होगा।
बता दे कि आरबीआई की तरफ से मैं 2022 में लगातार इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी किए जाने के बाद से अब बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट पर आकर्षक ब्याज दर भी पेश किए हैं।