Rohtak News: रोहतक जिले में प्रशासन ने लगाई धारा 163, पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक
रोहतक :- जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 जनवरी से 25 फरवरी 2025 तक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक व स्नातकोतर की आयोजित करवाई जा रही परीक्षाओं के दृष्टिगत निषेद्याज्ञा आदेश जारी किए है।
पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों की सौ मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, हथियार जैसे विस्फोटक, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है तथा 28 जनवरी से 25 फरवरी 2025 तक परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में जेरोक्स कार्य / फोटो स्टेट दुकाने, डुप्लीकेटिंग सुविधा, साइबर कैफे व ट्रांसमिटिंग गतिविधियां पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि यह आदेश पुलिस व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य अधिनियम /नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।