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UPI Refund: क्या गलती से करदी ऑनलाइन UPI पेमेंट, तो 3 घंटे मे करे ये काम वापस मिल जाएगा पैसा
नई दिल्ली :- अगर यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते समय गलती से किसी दूसरे खाते में पैसा चला जाए तो क्या करें? कई बार जल्दबाजी में गलत यूपीआई आईडी या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करने से पैसे गलत खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं. लेकिन, घबराने की जरूरत नहीं है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की गाइडलाइंस के अनुसार, बैंक को 48 घंटे के भीतर रिफंड प्रक्रिया शुरू करनी होगी. आइए, जानते हैं कि पैसा वापस पाने का तरीका क्या है?
गलत खाते में पैसा जाने पर क्या करें?
अगर आपने यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस या एनईएफटी के जरिए किसी गलत खाते में पैसे भेज दिए हैं, तो आपको कुछ स्टेप्स को तुरंत फॉलो करना होगा.
- बैंक के कस्टमर केयर पर तुरंत संपर्क करें.
- अपने बैंक के टोल-फ्री नंबर या ग्राहक सेवा केंद्र पर कॉल करें.
- ट्रांजेक्शन डिटेल्स, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर (यूटीआर नंबर), तारीख और गलत अकाउंट की जानकारी दें.
- यूपीआई ऐप या बैंक के ब्रांच में शिकायत दर्ज करें
- फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या BHIM UPI से पेमेंट हुआ है, तो ऐप में जाकर “हेल्प” सेक्शन से शिकायत करें.
- बैंक की शाखा में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करें और फॉर्म भरें।
- आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज करें.
- अगर बैंक आपकी मदद नहीं करता है, तो bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें.
- अपनी शिकायत में ट्रांजेक्शन डिटेल्स, बैंक का नाम और दर्ज की गई शिकायत की जानकारी दें.
RBI की गाइडलाइंस: कब मिलेगा रिफंड?
- बैंक को ग्राहक की शिकायत पर 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी.
- यदि गलत ट्रांजेक्शन वाला अकाउंट मौजूद नहीं है तो पैसा खुद ही रिवर्स हो जाएगा.
- यदि पैसा किसी अन्य ग्राहक के खाते में चला गया है, तो बैंक को पहले उस ग्राहक से अनुमति लेनी होगी.
पैसा वापस पाने के लिए जरूरी सावधानियां
- UPI या नेट बैंकिंग से पेमेंट के बाद SMS और ट्रांजेक्शन डिटेल्स को सेव रखें.
- UPI पेमेंट करते समय अकाउंट नंबर और UPI ID को दोबारा चेक करें.
- गलत पेमेंट होते ही तुरंत बैंक और UPI सपोर्ट से संपर्क करें.