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हरियाणा में बदला ट्रैफिक चालान का नियम, जाने नहीं तो थाने मे खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी
Traffic Rule :- हरियाणा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए बदलाव किया है। अगर कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियम तोड़ता है और चालान कटने के बावजूद उसे नजरअंदाज करता है तो उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। चालान कटने के 90 दिनों के अंदर भुगतान हीं करने पर वाहन सीज कर दिया जाएगा।
ट्रैफिक इंचार्ज ने वाहन चालकों को दी चेतावनी
ट्रैफिक इंचार्ज ने वाहन चालकों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और चालान भरने में देरी न करें ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई वाहन चालक चालान कटने के बाद लंबे समय तक उसे जमा नहीं करते थे।