Traffic Rule: सरकार ने बदला ये बड़ा ट्रैफिक नियम, अब पुलिस करेगी आपके वाहन की नीलामी
नई दिल्ली :- दिल्ली में सरकार बदलते ही अधिकारियों ने कामकाज को लेक सक्रियता शुरु कर दी है। नई सरकार ने अभी शपथ भी नहीं ले पाई है कि सरकार के परिवहन विभाग ने वाहनों को जब्त के मामले में नई अधिसूचना जारी कर दी है। इस मामले में जनता से एक महीने तक सुझाव और आपत्तियां ली जाएंगी। विभाग ने अपनी पुरानी नीति में बदलाव किया है कि पुराने नियम में जब्त किए गए वाहन को छु़ड़ाने के लिए 90 दिन का समय निर्धारित था जिसे अब 30 दिन कर दिया गया है।
वाहन को छुड़ाने के लिए कितना मिलेगा समय?
यानी नीति लागू होने पर 30 दिन तक वाहन छुड़ाने के लिए आवेदन नहीं किया जाता है तो उसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी। इस नीति को पहले 2019 में लागू किया गया था। इसे दिल्ली पार्किंग रखरखाव और प्रबंधन नियमावली, 2019 नाम दिया गया था। मगर संशोधन के बाद इसे दिल्ली पार्किंग रखरखाव और प्रबंधन (संशोधन) नियमावली, 2024 कहा जाएगा। इस संबंध में आपत्तियां या सुझाव परिवहन आयुक्त के कार्यालय 5/9 अंडर हिल रोड सिविल लाइन या ईमेल commtpt@nic-in पर भेजे जा सकते हैं।
पहले क्या था नियम?
पहले नियम था कि वाहन को जब्त किए जाने के 7 दिनों से ज्यादा समय होने पर जुर्माना निर्धारित राशि से दोगुना होगा। अगर जब्त किए गए वाहन को 90 दिनों के अंदर छुड़वाया नहीं जाता है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज पते के अनुसार पंजीकृत मालिक को 15 दिन के अंदर वाहन को मुक्त कराने के लिए 15 दिनों का नोटिस दिया जाता था।
तय समय में वाहन नहीं छुड़ा पाए तो क्या होगा?
अगर मालिक नोटिस अवधि के अंदर वाहन को छुड़ा नहीं पाता तो वाहन जब्त करने वाली एजेंसी इसे सार्वजनिक नीलामी में रखती है। अब बदलाव के बाद नई नीति मे 7 से ज्यादा समय तक वाहन को नहीं छुड़ाया जाता है तो जुर्माना निर्धारित राशि से दोगुना हो जाएगा। अगर जब्त किया गया पंजीकृत वाहन 30 दिनों की अवधि के अंदर नहीं छुड़ाया जाता है तो पंजीकृत मालिक को 7 दिनों के अंदर वाहन को छुड़ाने के लिए 7 दिनों का नोटिस दिया जाएगा। अगर पंजीकृत मालिक 7 दिनों के अंदर वाहन को छुड़ाने में फेल हो जाता है तो ऐसे वाहन को जब्त करने वाली एजेंसी द्वारा सार्वजनिक नीलामी में रखा जाएगा।