नई दिल्ली

Pension News: बुढ़ापा, विधवा व अन्य पेंशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, इस महिने करवा ले ये काम नहीं तो अगले महिने नहीं मिलेगी पेंशन राशि

नई दिल्ली :- भारत सरकार ने विधवा, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में 2025 से नए नियम लागू किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को अधिक सहायता प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। लेकिन इन नए नियमों के तहत, यदि लाभार्थी 15 फरवरी 2025 तक कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं करते हैं, तो उनकी अगली पेंशन किस्त रुक सकती है। इस लेख में हम इन नए नियमों और आवश्यक प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

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सरकार का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जैसे विधवा महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओं के माध्यम से उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना प्राथमिकता है।

पेंशन योजना का विवरण जानकारी
योजना का नाम विधवा, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन योजना 2025
लागू तिथि 11 फरवरी 2025
लाभार्थी विधवा महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्ति
मासिक पेंशन राशि ₹3,000 – ₹10,000 (श्रेणी के अनुसार)
पात्रता आयु विधवा: 40 वर्ष से ऊपर, वृद्ध: 60 वर्ष से ऊपर, दिव्यांग: 18 वर्ष से ऊपर
वार्षिक आय सीमा ₹1,00,000 से कम
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम
वित्तीय स्रोत केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान

सरकार ने यह नियम लागू किया है कि सभी लाभार्थियों को अपने दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और आय प्रमाण पत्र को 15 फरवरी 2025 तक अपडेट करना होगा। यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो अगली पेंशन किस्त रोकी जा सकती है।

सभी पेंशन राशि अब केवल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ही दी जाएगी। इसके लिए लाभार्थियों को अपना बैंक खाता आधार से लिंक कराना होगा।

  • विधवा महिलाओं के लिए आयु सीमा अब 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्यूनतम विकलांगता स्तर 80% होना चाहिए।
  • वार्षिक पारिवारिक आय सीमा अब ₹1,00,000 तय की गई है।

अब आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इसे डिजिटल किया गया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

  • आवेदक विधवा होनी चाहिए।
  • आयु सीमा: 40 वर्ष या उससे अधिक।
  • आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले रही होनी चाहिए।
  • वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,00,000 से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक गरीबी रेखा (BPL) परिवार का सदस्य होना चाहिए।
  • वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,00,000 से कम होनी चाहिए।
  • न्यूनतम विकलांगता स्तर 80% होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक गरीबी रेखा (BPL) परिवार का सदस्य होना चाहिए।

लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • आय प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए)
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा महिलाओं के लिए)

 

  1. संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाएं।
  2. “पेंशन योजना” सेक्शन में जाकर फॉर्म भरें।
  3. सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  4. आवेदन जमा करें और रसीद प्राप्त करें।

 

  1. नजदीकी पंचायत कार्यालय या सामाजिक कल्याण विभाग में जाएं।
  2. फॉर्म प्राप्त करें और भरकर आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
  3. फॉर्म जमा करें और रसीद प्राप्त करें।

सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के अनुसार पेंशन राशि बढ़ाई है:

श्रेणी पुरानी राशि (₹) नई राशि (₹)
विधवा महिलाएं ₹3,000 ₹6,000
गंभीर रूप से दिव्यांग ₹5,000 ₹10,000
वृद्ध व्यक्ति ₹2,000 ₹4,000

यदि लाभार्थी निम्नलिखित शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी अगली पेंशन किस्त रोकी जा सकती है:

  1. दस्तावेज़ अपडेट न करना।
  2. आधार-बैंक खाता लिंक न कराना।
  3. पात्रता मानदंड पूरा न करना।
कार्य अंतिम तिथि
दस्तावेज़ अपडेट करना 15 फरवरी 2025
आवेदन प्रक्रिया पूरी करना 28 फरवरी 2025

नई पेंशन नियम 2025 समाज के कमजोर वर्गों को अधिक सहायता प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। हालांकि लाभार्थियों को इन नियमों का पालन करने में सतर्क रहना होगा ताकि उनकी पेंशन समय पर जारी रहे।

Author Meenu Rajput

नमस्कार मेरा नाम मीनू राजपूत है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर बतौर कंटेंट राइटर काम करती हूँ. मैंने बीकॉम, ऍम कॉम तक़ पढ़ाई की है. मैं प्रतिदिन हरियाणा की सभी ब्रेकिंग न्यूज पाठकों तक पहुंचाती हूँ. मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से करू और आप लोगों तक सबसे पहले न्यूज़ पंहुचा सकूँ. जिससे आप लोगों को समय पर और सबसे पहले जानकारी मिल जाए. मेरा उद्देशय आप सभी तक Haryana News सबसे पहले पहुँचाना है.

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