ट्रैफिक नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब हेलमेट पहनने पर भी कट सकता है चालान
नई दिल्ली :- अगर आप भी दोपहिया वाहन चलाते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। हेलमेट पहनना अब सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नए नियमों के अनुसार, सिर्फ हेलमेट पहनना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके स्ट्रैप को भी ठीक से बांधना जरूरी है। इसे नजरअंदाज करने पर आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है।
स्ट्रैप को बांधना न भूले
अक्सर देखा गया है कि लोग जल्दबाजी में या लापरवाही से हेलमेट तो पहन लेते हैं लेकिन स्ट्रैप को बांधना भूल जाते हैं। ऐसी छोटी सी गलती के लिए ट्रैफिक पुलिस या सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे द्वारा आपका चालान काटा जा सकता है। यह न केवल आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है बल्कि आपकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है।
1000 का चालान
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हेलमेट के साथ स्ट्रैप को बांधना भी अनिवार्य है। पहली बार चालान कटने पर जुर्माना ₹1000 हो सकता है और अगर यह गलती दोबारा दोहराई जाती है, तो फिर से ₹1000 का चालान भरना पड़ सकता है। इसलिए, हेलमेट पहनते समय स्ट्रैप को भी ठीक से बांधना जरुरी है।
सिर पर चोट लगने की संभावना
हेलमेट पहनने का मुख्य उद्देश्य सिर की सुरक्षा करना है। स्ट्रैप न लगाने पर, दुर्घटना के समय हेलमेट सिर से आसानी से गिर सकता है, जिससे सिर पर चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए, हेलमेट का स्ट्रैप लगाना सिर्फ कानूनी आवश्यकता ही नहीं, बल्कि आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। हर बार बाइक चलाते समय हेलमेट पहनें और स्ट्रैप को ठीक से बांधें। इससे आप न केवल चालान से बच सकते हैं, बल्कि अपनी सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। याद रखें, सुरक्षा में निवेश आपकी जिंदगी को बचा सकता है।